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मड़ेली हत्या मामले में आरोपी चेतन साहू को आजीवन कारावास, कुरूद न्यायालय ने सुनाई सजा

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धमतरी, 04 अक्टूबर। जिले के बिरेझर चौकी क्षेत्र के ग्राम मड़ेली में हुए हत्या के मामले में आरोपी चेतन साहू को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस की प्रभावी विवेचना, पुख्ता साक्ष्य और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के आधार पर यह सजा हुई।

मामला 15 मार्च 2025 का है। ग्राम मड़ेली के भाठापारा गौठान के पास विवाद के दौरान आरोपी चेतन साहू (26), पिता बाहरा राम साहू, निवासी मड़ेली ने गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू के सिर पर लकड़ी के बत्ते से हमला कर दिया था। गंभीर चोट लगने के बाद उपचार के दौरान गजेन्द्र साहू की मौत हो गई थी।

घटना के बाद थाना कुरूद की बिरेझर चौकी में अपराध क्रमांक 85/2025 दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, प्रत्यक्षदर्शियों एवं अन्य गवाहों के बयान, आरोपी के मेमोरण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का बत्ता बरामद किया गया। साथ ही FSL परीक्षण सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर निर्धारित समयावधि में न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरूद के सत्र प्रकरण क्रमांक 30/2025 में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी चेतन साहू को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत दोषसिद्ध किया गया। न्यायालय ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।l

उत्कृष्ट विवेचना पर विवेचक होंगे पुरस्कृत

पुलिस अधीक्षक धमतरी भावना पांडेय ने मामले की प्रभावी विवेचना और साक्ष्य संकलन के लिए तत्कालीन बिरेझर चौकी प्रभारी एवं विवेचक निरीक्षक चन्द्रकांत साहू के कार्य की सराहना की है। एसपी ने उन्हें पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की है।

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