कोरबा, 19 सितम्बर। गणेश विसर्जन और आगामी आयोजनों को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के साथ ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कोरबा पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। इसी अभियान के तहत मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र ने CMPDI कॉलोनी क्षेत्र में नियमों के विपरीत DJ बजाने के मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने DJ संचालक के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर DJ उपकरणों सहित परिवहन में प्रयुक्त पिकअप वाहन को जब्त किया है।
पुलिस के अनुसार, कोरबा पुलिस द्वारा पूर्व में DJ संचालकों की बैठक आयोजित कर उन्हें ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन से जुड़े नियमों, निर्धारित ध्वनि सीमा और समय-सीमा की जानकारी दी गई थी। संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बिना अनुमति और निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए DJ या स्पीकर बॉक्स का संचालन न किया जाए।
इसके बावजूद मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र क्षेत्र के CMPDI कॉलोनी में नियमों के विपरीत DJ बजाया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। मामले में बाकीमोंगरा निवासी नेम प्रकाश साहू के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 5 एवं 15 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने DJ संचालन में इस्तेमाल किए जा रहे 4 DJ बॉक्स, 4 बेस बॉक्स, 3 एम्प्लीफायर, 2 स्टेबलाइजर, 1 DJ मिक्सर, 4 लाइट और 4 एमआई बार सहित अन्य DJ सामग्री जब्त की। इसके अलावा DJ उपकरणों के परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे TATA YODHA पिकअप वाहन क्रमांक CG-12-BF-9366 को भी पुलिस ने जब्त कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, जब्त किए गए DJ उपकरण और वाहन को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों तथा Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।
कोरबा पुलिस ने DJ संचालकों, वाहन मालिकों और आयोजन समितियों से अपील की है कि किसी भी कार्यक्रम में DJ संचालन से पहले आवश्यक अनुमति लें और निर्धारित ध्वनि सीमा व समय-सीमा का अनिवार्य रूप से पालन करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।







