अवैध रूप से विदेशी सिगरेट रखने एवं बेचने वाले आरोपियों के विरूद्ध  पुलिस की कार्यवाही, 46 पैकेट विदेशी सिगरेट कीमती 11120/- रूपये की गई जप्त

अवैध रूप से विदेशी सिगरेट रखने एवं बेचने वाले आरोपियों के विरूद्ध पुलिस की कार्यवाही, 46 पैकेट विदेशी सिगरेट कीमती 11120/- रूपये की गई जप्त

September 4, 2022 Off By NN Express


तम्बाखू नियंत्रण अधिनियम कोटपा एक्ट 2003 की धारा 8, 10, 12 के तहत की गई कार्य

मुंगेली, 04 सितम्बर । जिले में अवैध नशे के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जारही है। इसी क्रम में मुखबीर की सूचना पर देवांगन पान मसाला के संचालक महेन्द्र देवांगन एवं एक अन्य संस्थान के संचालक आनंद लालवानी के विरूद्ध अवैध रूप से विदेशी सिगरेट रखने एवं बेचने की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर 44 पैकेट इंडोनेशिया की सिगरेट एवं 02 पैकेट पीकॉक क्लासिक किंग कंपनी की सिगरेट कीमती 11120/- रूपये जप्त किया गया है, एवं आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है। विदित हो कि पान मसाला एवं सिगरेट उत्पादों में 80 प्रतिशत भाग में स्वास्थ्य संबंधी चेतावानी अंकित होना अनिवार्य है,किन्तु जब्त सिगरेट में चेतावनी अंकित होना नहीं पाया गया जो नियम विरूद्ध होने से तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्यवाही का प्रावधान है।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक गौरव पाण्डेय, उप निरीक्षक सत्यम चौहान, आरक्षक मुकेश सिंह ठाकुर, आरक्षक योगेश यादव, आरक्षक अतुल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।