फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, रायपुर-भिलाई में ठगी की 35 घटनाओं को दिया था अंजाम
February 15, 2023रायपुर,15 फरवरी । स्वयं को डाॅक्टर बताने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक प्रार्थिया प्रीत आहुजा ने थाना देवेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी दुकान 31 सेक्टर 04 देवेन्द्र नगर में है। 21.10.2022 के लगभग दोपहर 03.00 से 03.30 बजे के मध्य एक अज्ञात मोबाईल नम्बर 8962560702 के धारक ने अपना नाम डाॅ.राजेन्द्र वर्मा तथा स्वयं को यशोदा अस्पताल का डाॅक्टर होना बताकर प्रार्थिया के मोबाईल नंबर पर फोन करके बोला कि मेरा अस्पताल आपके दुकान के बाजू मंे है, मैं अस्पताल में नही हूं मेरा एक पार्सल आया है जिसमे मरीज की आवश्यक दवाईयां है उसको तुरंत फ्रिज में रखना है मुझे मालूम है कि आपकी दुकान में फ्रिज है, एक पार्सल ब्याय जिसका नाम सैययद आसिफ अली आप से अभी मिलेगा आप उससे दवाई ले लेना और उसको 2000/-रूपये नगद दे देना और बोला की मैं शाम को आप से दवाई ले लूंगा और 2000/-रूपये वापस कर दुंगा।
जिस पर प्रार्थिया द्वारा ठीक है बोलते हुए थोडी देर में पार्सल ब्याय के आने पर उससे नाम पूछकर सैय्यद आसिफ अली होना बताने पर प्रार्थिया ने उसे नगद 2000/- रूपये देते हुए पार्सल प्राप्त किया किन्तु दिनांक 21.10.2022 के रात्रि 08.30 बजे तक किसी डाॅक्टर द्वारा पार्सल नही करने पर प्रार्थिया द्वारा यशोदा अस्पताल जाकर डा.राजेन्द्र वर्मा के संबंध में पूछताछ किया जिस पर प्रार्थिया को ज्ञात हुआ कि यशोदा अस्पताल में कोई डाॅ.राजेन्द्र वार्म के नाम से डाॅक्टर कार्यरत् नही है एवं किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को यशोदा अस्पताल का डाॅ. राजेन्द्र वर्मा बताकर प्रार्थिया से 2000/- रूपये प्राप्त किया गया है। इस प्रकार अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक एवं पार्सल ब्वाॅय सैय्यद आसिफ अली द्वारा प्रार्थिया से ठगी किया गया था। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 24/2023 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
इसी प्रकार थाना सरस्वती नगर क्षेत्रांतर्गत निवासी प्रार्थी ललित मोहन अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 11.02.2023 को किसी अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक द्वारा उसकी बहू को फोन कर स्वयं को डाॅक्टर होना बताने के साथ अस्पताल में उपस्थित नहीं होना कहते हुए प्रार्थी की बहू को कुछ देर पश्चात् आने वाले पार्सल को प्राप्त कर उसे नगद 2000/- रूपये देने को कहा तथा शाम को आकर उक्त पार्सल को प्राप्त करना एवं 2000/- रूपये को वापस करना बोला, जिस पर प्रार्थी की बहु द्वारा पार्सल ब्वाॅय से पार्सल प्राप्त कर उसे 2000/- रूपये दिया गया किन्तु किसी डाॅक्टर द्वारा पार्सल प्राप्त नही किया गया। इस प्रकार अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक द्वारा प्रार्थी के बहु से ठगी किया गया। जिस पर अज्ञात मोबाईल नम्बर के धारक के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 55/2023 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।