मेरे साथ संबंध नहीं बनाया तो तेरी मम्मी-पापा को मार दूंगा,धमकी देकर 8वीं कक्षा से किया बलात्कार
January 28, 2023कैथल ,28 जनवरी । पोक्सो तथा क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिला कैथल पूनम सुनेजा की कोर्ट ने अपराधी राजेंद्र उर्फ पवन को बलात्कार एवं छेड़छाड़ के केस में 20 वर्ष की कैद एवं 30 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है। यदि अपराधी जुर्माना नहीं दे पाता है तो उसे 6 महीने की सजा एवं काटनी होगी। इसी के साथ पीड़िता को 4,50,000 रुपये देने का आदेश दिया। इसी के साथ अपराधी से जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को 20 हजार की रकम भी मिलेगी। 7 फरवरी, 2020 को पीड़िता ने महिला थाने में अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था।
इस मामले में शिकायत पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता छात्रा 9 जनवरी, 2020 को स्कूल से लौट रही थी तभी राजेंद्र उसके साथ रास्ते में ही छेड़छाड़ करने लगा तथा साथ ही उसे धमकी दी कि यदि मेरे साथ संबंध नहीं बनाया तो तेरी मम्मी, पापा एवं छोटे भाई को जान से मार दूंगा। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तत्पश्चात, राजेंद्र 19 मई को रात के समय लड़की के घर में 11 बजे आया। वहां से राजेंद्र लड़को अपने साथ किसी चौपड़ नाम की जगह पर ले जाता है। यहां उसने उसके साथ चाकू की नौक पर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके साथ बलात्कार किया।
मगर, लड़की अपने परिवार की इज्जत के कारण चुप रही। इसके बाद लड़का प्रतिदिन लड़की को बुलाता तथा उसके साथ गलत काम करता रहा। इतनी ही नहीं जब लड़की अपने घर की छत पर जाती तो वह गलत तरह से इशारे तक करता था। इस मामले में लड़की के परिवार वालों ने राजेंद्र के घर वालों से भी शिकायत, राजेंद्र के घर वालों का कहना था कि हमारा भाई है, हम उसे नहीं रोकते हैं। तत्पश्चात, लड़की के परिवार वालों पुलिस में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के चलते 14 गवाह पेश किए गए।