लोक सेवा आयोग की राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/ लेखपाल) परीक्षा की तैयारी पूर्ण,10,203 परीक्षार्थी देंगे पटवारी परीक्षा, 47 केंद्र बने….
January 7, 2023उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/ लेखपाल) परीक्षा 2022 की तैयारियों को लेकर आज अपर जिलाधिकारी सीएस मर्तोलिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों व संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई। अल्मोड़ा जनपद में इस परीक्षा के लिए 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें कुल 10,203 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इधर उप जिला मजिस्ट्रेट ने परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्रों पर धारा-144 प्रभावी कर दी है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी ने सभी परीक्षा केंद्रों के लिए नामित सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्रों पर जाकर सभी को परख लें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि परीक्षा केंद्र पर बिजली, पानी एवं अन्य सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। उन्होंने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सभी दिशा निदेशरें का भली भांति पालन किया जाए और नियमानुसार परीक्षा संपन्न कराने की सभी प्रक्रियाओं का पालन हो परीक्षा के दौरान सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाने के भी निर्देश दिए हैं।
बैठक में बताया गया कि अल्मोड़ा जनपद में इस परीक्षा हेतु 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा केंद्र अल्मोड़ा, रानीखेत, सोमेश्वर, द्वाराहाट समेत अन्य स्थानों के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में बनाए गए हैं। इन सभी परीक्षा केंद्रों में 10203 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 11 बजे से 01 बजे तक आयोजित की जाएगी। बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत जय किशन, उपजिलाधिकारी सदर गोपाल सिंह चौहान, मुख्य शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण समेत आयोग के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
परीक्षा केंद्रों पर धारा-144 :-
उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि 08 जनवरी, 2023 को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/ लेखपाल) की लिखित परीक्षा-2022 के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के सम्पादन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञायें लागू है।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर अस्त्र- शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा, किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्धसैनिक बलों, पीएसी पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी, किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्र पर डयूटी में तैनात प्राधिकृत व्यक्तियों एवं राहगीरों पर प्रतिबन्धित नहीं है।
परीक्षा केन्द्र के आस-पास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। धार्मिक कार्यक्रम/शादी विवाह तथा शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यह आदेश नियत परीक्षा तिथि 08 जनवरी, 2023 को प्रात: 10 बजे से अपरान्ह् 02 बजे तक लागू रहेगा बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाय।