ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर उद्योगों पर 150% और रक्षा एयरोस्पेस से जुड़े उद्योगों पर 100% तक मिलेगा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन-वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर उद्योगों पर 150% और रक्षा एयरोस्पेस से जुड़े उद्योगों पर 100% तक मिलेगा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन-वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन

May 29, 2025 Off By NN Express
  • औद्योगिक विकास नीति में किए गए कई महत्वपूर्ण संशोधन
  • नगरीय क्षेत्र से बाहर मल्टीप्लेक्स की स्थापना पर मिलेगी विशेष छूट
    कोरबा (ईएमएस) छत्तीसगढ़ प्रदेश के औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) और रक्षा, एयरोस्पेस एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र के वृहद उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश सहित प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री सह कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।
    जानकारी के अनुसार भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना में अग्रणी देश है, वर्तमान में देश में लगभग 1800 जीसीसी कार्यरत है, जो लगभग 20 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इनमें से 92% जीसीसी बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे एवं दिल्ली एनसीआर में स्थापित हैं। जीसीसी को छत्तीसगढ़ में आकर्षित करने हेतु विशेष पैकेज तैयार किया गया है। कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने बताया कि औद्योगिक विकास नीति के तहत राज्य में निवेश के आधार पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना तथा विस्तार के प्रकरणों में निवेशक इकाइयों को उनके द्वारा परियोजना में स्थाई पूंजी निवेश की मदों पर निवेश होने वाली राशि के 150% तक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
    इसी तरह रक्षा, एयरोस्पेस एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्र के नवीन उद्योगों की स्थापना के प्रकरणों में निवेशक इकाइयों को उनके द्वारा परियोजना में स्थाई पूंजी निवेश की मदों पर निवेश होने वाली राशि के 100% तक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना हेतु मिलेगा विशेष पैकेज, लेवल 1 जीसीसी के स्थाई पूंजी निवेश पर अनुदान का 35%, अनुदान की अधिकतम 15 करोड़ की राशि 5 वर्ष समान की वार्षिक किस्तों में, एडवांस जीसीसी के स्थाई पूंजी निवेश पर अनुदान का 35% अनुदान के अधिकतम राशि 60 करोड़, 6 वर्ष समान वार्षिक किस्तों में प्रदाय किया जाएगा। स्थापना पर सेवा गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट दी जाएगी।, भूमि शेड तथा भवनों के क्रय एवं संबंधित भूमि के लीज के विलेखों पर स्टांप शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान किया जाएगा।, पंजीयन शुल्क में 50% की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। भू उपयोग परिवर्तन अधिकतम 50 एकड़ भूमि तक के लिए डायवर्सन शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। नवीन विद्युत कनेक्शन पर देय शुल्क की 50% प्रतिपूर्ति किया जाएगा। सेवा गतिविधि प्रारंभ दिनांक से 5 वर्षों तक परिचालन व्यय का 20% अनुदान दिए जाएगा।

रक्षा, एयरोस्पेस, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उद्योगों को इस तरह मिलेगा विशेष पैकेज

  • वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किए गए नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर, अधिकतम स्थाई पूंजी निवेश के 100% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी, अथवा 50 करोड़ से अधिक 500 करोड़ से कम यंत्र संयंत्र में पूंजी निवेश पर 35% का अनुदान 6 वर्ष समान
    वार्षिक किस्तों में प्रदाय किया जाएगा।
  • उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट दी जाएगी।
  • स्टांप शुल्क में पूर्ण रूप से छूट प्रदान किया जाएगा।
  • पंजीयन शुल्क में 50% की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
  • भू उपयोग परिवर्तन अधिकतम 50 एकड़ भूमि तक के लिए डायवर्सन शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी।
  • नवीन विद्युत कनेक्शन पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति किया जाएगा।
  • छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को रोजगार देने पर उद्योगों को प्रति माह मिलेंगे 2 लाख कर्मचारी अनुदान
    स्थापित जीसीसी की सेवा गतिविधि प्रारंभ दिनांक से 5 वर्षों तक राज्य की मूल निवासियों को भुगतान किए गए वेतन का 20% अधिकतम रुपए 2 लाख प्रतिमाह कर्मचारी अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसी तरह रक्षा, एयरोस्पेस, एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के स्थापित उद्योगों में 50000 तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को भुगतान किए गए वेतन का 20% की प्रतिपूर्ति नियोजन से 5 वर्षों तक अधिकतम प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन गतिविधि दिनांक से 7 वर्षों तक की जाएगी।
  • ग्रामीण अंचलों में भी अब शुरू होगा मल्टीप्लेक्स का दौर, उद्योग विभाग देगा भारी भरकम छुट
    नगरी क्षेत्र से भिन्न विकासखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि जहां कोई मल्टीप्लेक्स नहीं है, निजी निवेशक द्वारा न्यूनतम 5 करोड़ की निवेश से, न्यूनतम 8000 वर्ग फीट कारपेट एरिया के मल्टीप्लेक्स संयुक्त मिनी हॉल की स्थापना पर लागत का 30% अधिकतम सीमा 30 करोड़ प्रदाय किया जाएगा। इसके अलावा इस टाइम शुल्क में पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन सूत्र में 50% की प्रतिपूर्ति, डायवर्सन शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी। यह निवेश प्रोत्साहन उसे क्षेत्र के प्रथम मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी हॉल की स्थापना हेतु दी जाएगी।

29 मई / मित्तल