मतदान के लिए श्रमिकों को मिलेगा सवेतन अवकाश

मतदान के लिए श्रमिकों को मिलेगा सवेतन अवकाश

February 10, 2025 Off By NN Express

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 कार्यक्रम अनुसार नगरीय निकाय के अध्यक्ष व पार्षद पदों के निर्वाचन के लिए मंगलवार 11 फरवरी 2025 को मतदान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश मंजूरी, कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 अंतर्गत आने वाले कारखानों व संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक व कर्मचारियों को मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, 

वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिक अथवा में कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो, उनको प्रदान किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 में भी लागू होगा, जिससे श्रमिक जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए सोमवार 17 फरवरी, गुरूवार 20 फरवरी एवं रविवार 23 फरवरी को मतदान कर सकेंगे।