बजट 2025 में Income Tax  से कोई राहत नहीं, 3 लाख तक की कमाई ही टैक्स फ्री; सैलरी वालों को 7.75 लाख तक जीरो टैक्स

बजट 2025 में Income Tax से कोई राहत नहीं, 3 लाख तक की कमाई ही टैक्स फ्री; सैलरी वालों को 7.75 लाख तक जीरो टैक्स

February 1, 2025 Off By NN Express

नई दिल्ली,01 फरवरी 2025 । बजट में इनकम टैक्स को लेकर इस बार कोई राहत नहीं दी गई है। पुरानी टैक्स रिजीम में अब भी 2.50 लाख रुपए से ऊपर की कमाई पर टैक्स देना होगा। बीते 10 सालों में पुरानी टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स छूट में कोई छूट नहीं दी गई है।

इसमें आखिरी बार 2014-15 में बदलाव किया गया था। तक इनकम टैक्स छूट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए किया था। यानी 2.50 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको जीरो यानी कोई टैक्स नहीं देना होगा।

हालांकि बजट 2020-21 में सरकार नई टैक्स रिजीम लेकर आई थी। इसमें 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री किया गया था। तक से अब तक इसमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह अगले सप्ताह नया इनकम टैक्स बिल लेकर आएंगी।

सबसे पहले न्यू टैक्स रिजीम को समझें

नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की ही तरह 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरी वाले 7.75 लाख रुपए तक की कमाई पर और अन्य लोग 7 लाख तक की कमाई पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

अब पुरानी टैक्स रिजीम को समझें

पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आपको 5 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स देना होगा।