मंत्री दयालदास बघेल ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से दिल्ली में की मुलाकात
November 22, 2024बेमेतरा । छत्तीसगढ़ के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल ने आज अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और उन्होंने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था सहित लंबित मुद्दे के संबंध में जानकारी दी। मंत्री बघेल ने इस मौके पर सीएमआर दर अंतर्गत वैट की स्वीकृति, खाद्य सब्सिडी दावा, फोर्टिफाईड चावल तथा एनएफएसए मार्जिन सहित विभिन्न लंबित मुद्दे से संबंधित 17150 करोड़ रूपए की राशि छत्तीसगढ़ को प्रदान करने का आग्रह किया। जिस पर जोशी ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए इस पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश अपने अधिकारियों को दिए।
मंत्री बघेल ने केन्द्रीय मंत्री जोशी को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया। जिस पर जोशी ने आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए माह जनवरी में छत्तीसगढ़ आने का आश्वासन दिया। वे इस दौरान छत्तीसगढ़ में हो रही धान खरीदी का भी अवलोकन करेंगे। खाद्य मंत्री बघेल ने केन्द्रीय मंत्री जोशी को बताया कि छत्तीसगढ़ के किसानों से इस खरीफ सीजन में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। जिससे लगभग 107.20 लाख मीट्रिक टन कस्टम मिलिंग चावल निर्मित होगा।
इसमें 93 लाख मीट्रिक टन केन्द्रीय पूल एवं 14.20 लाख मीट्रिक टन राज्य पूल शामिल है। जबकि खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश हेतु केन्द्रीय पूल अंतर्गत 70 लाख मीट्रिक टन (54 लाख मीट्रिक टन एफसीआई और 16 लाख मीट्रिक टन नान के लिए कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन की अनुमति दी गई है। उन्होंने मंत्री जोशी से केन्द्रीय पूल अंतर्गत चावल उपार्जन मात्रा 70 लाख मीट्रिक टन को बढ़ाते हुए समस्त सरप्लस चावल उपार्जन किये जाने का अनुरोध है। चावल उपार्जन की प्रारंभिक समयावधि 30 सितम्बर 2025 तक निर्धारित किये जाने का भी उन्होंने अनुरोध किया।
मंत्री बघेल ने भारतीय खाद्य निगम में केन्द्रीय पूल अंतर्गत उपार्जत होने वाले 54 लाख टन चावल में 25 लाख टन उसना चावल एवं 29 लाख टन अरवा चावल की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया, जिस पर खाद्य विभाग भारत सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है। उन्होंने प्रदेश हेतु प्रतिमाह 300 रेक मूव्हमेंट का प्लान भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय से प्रदाय किये जाने का निवेदन किया।
मंत्री बघेल ने खरीफ वर्ष 2007-08 से 2014-15 तक के केन्द्रीय पूल हेतु धान परिवहन दर के निर्धारण करने, साथ ही केन्द्रीय पूल एवं विकेन्द्रीकृत सीएमआर के प्रासंगिक व्यय के अंतर्गत मंडी लेबर चार्ज की स्वीकृत दर रू. 22.05 प्रति क्विंटल मंडी लेबर चार्ज को 01 वर्ष अर्थात् खरीफ वर्ष 2023-24 के लिये लागू करते हुए आगामी खरीफ वर्षों के लिये पृथक से दर स्वीकृति की कार्यवाही की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया। धान सुरक्षा एवं रख-रखाव मद के संबंध में राज्य द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार खरीफ वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में प्रावधिक सी.एम.आर. दर स्वीकृति किये जाने और खुले में भंडारित धान के लिए केन्द्रीय भंडार गृह निगम द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार 06 माह से अधिक के भंडारण हेतु मान्य सूखत छत्तीसगढ़ हेतु लागू किये जाने का अनुरोध भी किया।