छत्तीसगढ़: कुम्हारी नगर पालिका के CMO को हाई कोर्ट का Notice, याचिकाकर्ता के लंबित वेतन का भुगतान करने के निर्देश
June 19, 2024छत्तीसगढ़ /बिलासपुर: स्वास्थ्यगत कारणों से अवकाश पर रहने और मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी याचिकाकर्ता को कुम्हारी नगरपालिका के सीएमओ ने वेतन का भुगतान नहीं किया। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सीएमओ को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता के लंबित वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
कोमल राम डडसेना ने अधिवक्ता अनिल तावड़कर के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि वह कुम्हारी नगरपालिका में सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। तबीयत खराब होने के कारण जुलाई से नवंबर 2020 तक अवकाश पर थे। इस दौरान अस्पताल में इलाज चल रहा था। नगर पालिका में मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट उन्होंने प्रस्तुत किया था। पांच दिसंबर 2022 को प्रेसिडेंट इन कौंसिल की बैठक में मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट पर चर्चा हुई व कौंसिल ने लंबित वेतन का भुगतान करने का प्रस्ताव पारित कर अपनी सहमति दे दी थी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रेसिडेंट इन कौंसिल की सहमति के बाद भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने वेतन का भुगतान नहीं किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस व्यास ने कुम्हारी नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता के लंबित वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अंतिम सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 अगस्त की तिथि तय कर दी है।