छत्तीसगढ़: प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मचारी, व्यायाम शिक्षक निलंबित
May 1, 2024बेमेतरा। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए पीठासीन/ मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मचारी अरविन्द कुमार वर्मा, व्यायाम शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंगियाकला, विकासखंड साजा को बिना सूचना के अनुपस्थित रहने और कारण बताओं नोटिस का जवाब ना देने के कारण कलेक्टर व ज़िला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए है।*
पिछले माह 9, 12 और 15 अप्रैल को पीठासीन/मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें अरविंद कुमार व्यायाम शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित थे। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किन्तु उनके द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम के विरुद्ध माना गया। अरविन्द कुमार वर्मा, व्यायाम शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंगियाकला, विकासखंड साजा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम (9) एवं (10) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, साजा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्तें की पात्रता होगी।