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KORBA : नवरात्रि पर प्रशासन अलर्ट, गरबा-डांडिया आयोजनों में CCTV अनिवार्य, दुर्गा विसर्जन में डीजे बजाने पर रोक

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कोरबा। नवरात्रि पर्व के दौरान गरबा, डांडिया कार्यक्रमों और दुर्गा पूजा पंडालों में सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने आयोजन समितियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने सभी आयोजन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रखने को कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर कलेक्टर एवं एडीएम देवेंद्र पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, एसडीएम सरोज महिलांगे और नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने आयोजन समितियों को नवरात्रि के दौरान शांति, सुरक्षा और आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए कार्यक्रम आयोजित करने की समझाइश दी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि गरबा, डांडिया और दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए संबंधित समितियों को आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुमति के साथ निर्धारित शर्तों का पालन करना भी अनिवार्य रहेगा। सभी आयोजन स्थलों और दुर्गा पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा प्रवेश और निकास द्वार सहित प्रमुख स्थानों पर निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।

महिला सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। आयोजन समितियों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा उपकरण, प्राथमिक उपचार की सुविधा और आपातकालीन निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा, कार्यक्रम में आने वाले लोगों के वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल की व्यवस्था करने तथा मुख्य मार्गों पर यातायात बाधित नहीं होने देने के निर्देश दिए गए हैं।

ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने साउंड सिस्टम और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित ध्वनि सीमा और समय-सीमा के भीतर करने को कहा है। आयोजकों को छत्तीसगढ़ में लागू कोलाहल नियंत्रण संबंधी कानून, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 तथा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के लागू निर्देशों का पालन करना होगा।

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। समितियों को प्रतिमा विसर्जन निर्धारित मार्ग और समय-सीमा के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। विसर्जन के दौरान हुड़दंग, विवाद, अभद्र व्यवहार या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जारी दिशा-निर्देशों और निर्धारित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सभी गरबा, डांडिया एवं दुर्गा पूजा समितियों से नवरात्रि पर्व की गरिमा बनाए रखने और अनुशासन के साथ आयोजन करने की अपील की है। अधिकारियों ने नागरिकों से भी किसी संदिग्ध गतिविधि, विवाद या अप्रिय घटना की सूचना तत्काल पुलिस को देने तथा पर्व के दौरान शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नवरात्रि के सभी आयोजन सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के लिए सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन जरूरी है।

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