कोरबा। कोरबा पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज 71 प्रकरणों में जब्त देशी एवं विदेशी मदिरा का विधिवत नष्टीकरण किया। यह कार्रवाई 8 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 बजे रक्षित केंद्र कोरबा में गठित समिति की उपस्थिति में नियमानुसार संपन्न की गई। SP सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में जब्त शराब को निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नष्ट किया गया।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरबा द्वारा 28 सितंबर 2026 को जारी आदेश के परिपालन में मदिरा नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। प्रक्रिया शुरू करने से पहले छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला कोरबा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। इसके बाद संबंधित अधिकारियों और गठित समिति के सदस्यों की मौजूदगी में जब्त मदिरा का नष्टीकरण किया गया।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में जब्त शराब को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। इसमें थाना कोतवाली के 24 प्रकरणों में 111 लीटर, थाना करतला के 4 प्रकरणों में 44.80 लीटर, चौकी मानिकपुर के 13 प्रकरणों में 72 लीटर, थाना बांगो के 2 प्रकरणों में 0.25 लीटर और थाना पसान के 7 प्रकरणों में 72.25 लीटर मदिरा शामिल थी।
इसी तरह थाना दर्री के 4 प्रकरणों में 19 लीटर, थाना राजगामार के 10 प्रकरणों में 35.50 लीटर, थाना दीपका के 3 प्रकरणों में 30 लीटर तथा चौकी कोरबी के 4 प्रकरणों में 14 लीटर मदिरा जब्त की गई थी। इन सभी प्रकरणों में जब्त मदिरा का नियमानुसार नष्टीकरण किया गया।
नष्टीकरण संबंधी उपलब्ध विवरण के अनुसार, कार्रवाई में 284.75 लीटर महुआ शराब, देशी शराब के 218 पाव और विदेशी शराब के 343 पाव शामिल थे। पूरी प्रक्रिया गठित समिति की उपस्थिति में निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की गई।
कोरबा पुलिस ने विभिन्न प्रकरणों में जब्त सामग्री के नष्टीकरण की कार्रवाई को वैधानिक प्रक्रिया के तहत संपन्न कराया। पुलिस का कहना है कि जब्त सामग्री के नष्टीकरण जैसी कार्रवाई निर्धारित नियमों और प्रशासनिक आदेशों के अनुरूप की जाती है।







