छत्तीसगढ़: खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा कुसुम मेडिकल एवं सिया मेडिकल स्टोर का लायसेंस निलंबित
January 28, 2024कोण्डागांव । खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा कुसुम मेडिकल एवं सिया मेडिकल स्टोर का लायसेंस निलंबित कर दिया गया है। वहीं सिटी फार्मा के संचालक को भविष्य के लिये सचेत करते हुए चेतावनी पत्र जारी किया गया है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार एवं उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ० आरके सिंह के मार्गदर्शन में 18 जनवरी को औषधि विभाग, पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कोण्डागांव शहर में संचालित मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया था।
जहां कुसुम मेडिकल स्टोर, सिया मेडिकल स्टोर एवं सिटी फार्मा में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामाग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत् अनियमितताएँ पायी गई थी। कुसुम मेडिकल स्टोर में नार्कोटिक दवाईयों के खरीदी बिकी दस्तावेजों के संधारण में एवं सिया मेडिकल एवं सिटी फार्मा में शेड्यूल एच1 एवं बिल बुक दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके लिये तीनों फर्म के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था। जवाब संतोषप्रद न होने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने इस कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए फर्म कुसुम मेडिकल स्टोर का ड्रग लायसेंस 15 दिवस के लिए निलंबित किया है साथ ही फर्म के द्वारा कोडिनयुक्त एवं अन्य सभी प्रकार के एन आर एक्स दवाईयों के क्रय विकय को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया है, फर्म के संचालक को पूर्व में खरीदे गये सभी एन आर एक्स दवाईयों के स्टॉक को वापस करने के भी निर्देश दिये हैं।
वहीं अन्य कार्यवाही में सिया मेडिकल स्टोर के ड्रग लायसेंस को भी स्पष्टीकरण सही नही पाये जाने पर 5 दिवस के लिये निलंबित किया गया है एवं सिटी फार्मा के संचालक को भविष्य के लिये सचेत करते हुए अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न करने एवं फर्म का संचालन औषधि नियमों के तहत करने के लिये चेतावनी पत्र जारी किया गया है। औषधि विभाग द्वारा सभी मेडिकल संचालकों को दवाईयों के क्रय-विक्रय दस्तावेजों एवं शेड्यूल 11 रजिस्टर का नियमानुसार संधारण एवं स्वापक-मनः प्रभावी औषधि, एमटीपी किट जैसे औषधियों को पंजीकृत डॉक्टर के प्रिस्क्रीप्सन के बिना विक्रय न किये जाने के निर्देश दिये गये है।