छत्तीसगढ़: आबकारी विभाग की कार्रवाई, 25.38 लीटर अवैध शराब जप्त
January 23, 2024बालोद । कलेक्टर चन्द्रवाल के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में बालोद जिले में अवैध मदिरा निर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।
जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि शराब कोचियों के विरूद्ध अवैध निर्माण, धारण, परिवहन, विक्रय एवं चैर्यनयन के विरुध्द कार्यवाही करते हुए जिले 22 जनवरी को थाना गुण्डरदेही क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी भावसिंह, उम्र 38 वर्ष, साकिन रेलवे फाटक चैनगंज वार्ड क्रमांक 14 गुण्डरदेही के पास से 109 नग पाव देशी मदिरा प्लेन शराब कुल 19.62 लीटर जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1), 34(2) एवं 59 (क) के तहत एक प्रकरण कायम कर एक आरोपी को जेल निरुध्द किया गया है। इसके साथ ही 22 जनवरी को थाना सुरेगांव अंतर्गत आरोपी हेमराज देशमुख उम्र 26 वर्ष, साकिन मुढ़िया के पास से 22 नग पाव देशी मदिरा प्लेन शराब कुल 3.96 लीटर तथा थाना गुरुर अंतर्गत आरोपी सतीश कुमार, उम्र 35 वर्ष, साकिन-बोडरा के पास से 10 नग पाव देशी मदिरा प्लेन शराब कुल 1.8 लीटर पाव विक्रय करते हुए पाये जाने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (ख) के तहत दो प्रकरण कायम किया गया है।
आबकारी अधिकारी ने बताया कि उक्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक जागेश्वर सिंह दाउ, आबकारी उपनिरीक्षक आशाराम शाक्य एवं आबकारी उपनिरीक्षक रोशल लाल बंजारे द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग जिला बालोद द्वारा अवैध मदिरा धारण, विक्रय, संग्रहण, परिवहन एवं तस्करी के विरुध्द अभियान निरंतर जारी रहेगा।