छत्तीसगढ़: स्वस्थ लोकतंत्र की खूबसूरती में मीडिया का अहम रोल: प्रेक्षक
December 2, 2023कोरिया,02 दिसम्बर । कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने विधानसभा निर्वाचन बैकुंठपुर में 3 दिसम्बर को होने वाले मतगणना को लेकर प्रेस वार्ता लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। इस अवसर पर उपस्थित सामान्य प्रेक्षक नारायण चन्द्र सरकार ने मीडिया को सम्बोधित करते हुए कहा कि 17 नवम्बर को हुए मतदान में जिस तरह से मीडिया ने सहयोग किया है, इसी तरह 3 दिसम्बर को भी सकारात्मक सहयोग मिलेगा। उन्होंने स्वस्थ लोकतंत्र में मीडिया को महत्वपूर्ण योगदान बताया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री लंगेह ने कहा कि 17 नवम्बर को मतदान सम्पन्न हुआ था और 3 दिसम्बर 2023 को सुबह 8 बजे मतगणना होगी।
मतगणना पूर्व की गई तैयारियां के बारे में जानकारी देते हुए कहा मतगणना स्थल शासकीय आदर्श रामानुज हायर सेकेंडरी स्कूल को बनाया गया है। ईवीएम स्ट्रांग रूम को 3 दिसम्बर को सुबह 6 बजे खोला जाएगा। मतगणना पश्चात सीयू को स्ट्रांग रूम कक्ष में सील किया जायेगा और शासकीय आदर्श रामानुज हायर सेकेण्डरी स्कूल स्थित स्ट्रांग रूम में रखा जायेगा।
पोस्टल बैलेट एवं ईटीपीबीएस की संख्यात्मक जानकारी देते हुए बताया कि अब-तक निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात 824 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट का उपयोग किया। डाक से प्राप्त 29 मतपत्र हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मतदाता व 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 139 है जबकि अनिवार्य सेवा के 31 मतदाताओं के मतपत्र डाक से प्राप्त हुए हैं। इस तरह अब-तक 1023 मतदाताओं के मतपत्र पोस्टल बैलेट के माध्यम प्राप्त हुए हैं।
कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लंगेह ने बताया कि मतगणना हाल में पोस्टल बैलेट गणना के लिए 3 टेबल व ईवीएम गणना हेतु 14 टेबल तथा अंत में रेण्डम 5 व्ही.व्ही.पैट मशीनों की गणना हेतु एक टेबल लगाया जाएगा। मतगणना स्थल तक जाने के लिए तीन स्तर पर घेरे बनाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक विधानसभा क्रमांक 3 बैकुण्ठपुर के कुल 228 मतदान केन्द्र की गणना 17 राउंड में होगा और प्रत्येक चरण की घोषणा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रतिबंध
प्रेस वार्ता में बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, पेन, स्मार्ट वॉच, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, पेनड्राइव व किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस-गैजेट सुरक्षा व गोपनीयता को देखते हुए उक्त उपकरण ले जाने की मनाही की गई है। कलेक्टर लंगेह ने बताया कि प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी की गई है, उसी आधार पर मतगणना स्थल पर अवलोकन की अनुमति मिलेगी। जिला निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी 17(सी) भाग 2 की फोटोकॉपी कर काउंटिंग एजेंट व मीडिया प्रतिनिधि को प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
जुलूस-रैली में डीजे (डिस्क जॉकी) के उपयोग के सवाल पर श्री लंगेह ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर किसी भी तरह के डीजे चलाने की अनुमति नहीं होगी। डीजे के कारण बुजुर्ग, बीमार, बच्चों, गर्भवती, र्ह्दयरोगी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उच्च न्यायालय ने इसे रोकने के लिए शासन को कड़े निर्देश भी दिए हैं। वहीं जुलूस-रैली निकालने के लिए नियमानुसार अनुमति की लेनी होगी। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने बताया कि सुरक्षा व सुचारू यातायात के लिए तीन पार्किंग स्थल बनाया गया है। मतगणना स्थल के नजदीक स्कूल के पास, दुर्गा पंडाल, गंगाश्री होटल व खूटनपारा में दोपहिया, चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बनाया गया है। मतगणना स्थल पर तंबाकू, बीड़ी-सिगरेट, गुटखा, शराब व अन्य अस्त्र-शस्त्र ले जाना पूर्णतः पाबंदी होगी। बता दें काउंटिंग एजेंट का प्रवेश गेट क्रमांक 01 व मीडिया कर्मी गेट नम्बर 3 से प्रवेश मिलेगा।