जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर आज दिनांक 14.10.2022 दिन शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बेमेतरा में नोडल अधिकारी (महिला एवं बच्चों के विरूद्ध घटित अपराध) पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बेरला तेजराम पटेल के द्वारा थाना/चौकी प्रभारियो एवं विवेचको की महिलाओं/बच्चो संबंधी अपराधों एवं पीडित क्षतिपूर्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा मीटिंग लिया गया। जिसमें भरतीय दण्ड सहिंता की धारा 376, 376क, 376ख,376घ, 376ड, एवं पाक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के प्रकरणों में प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के दिनांक से दो माह के भीतर विवेचना कार्यवाही पूर्ण करने दिशा-निर्देश दिये गये।
तथा यौन उत्पीडन/अन्य अपराधों से पीडित महिलाओं/उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत आने वाले अपराधों धारा 326क, 354क से 354घ, 376क, से 376ड, 304ख, 498क (इस योजना अंतर्गत शारीरिक क्षति के मामले में शामिल है) के कारित होने पर राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रकरण प्रस्तुत कर पीडिता को न्याय और पीडित को पीडित क्षतिपूर्ति योजना का लाभ मिल सके। तथा थानावार महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों की जानकारी लेकर महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों को एक अभियान चलाकर यथा शीघ्र निराकरण करने एवं गुम बालक/बालिकाओं को अभियान चलाकर दस्तयाब कर बरामद करने हेतु निर्देशित किया गया।
उक्त बैठक में थाना/चौकी प्रभारी सहित पुलिस के अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण उपस्थित रहे।