प्राणघातक हमला कर हत्या करने वाला सिरगिट्टी पुलिस के गिरफ्त मे, गाली गलौच देने से मना करना बना विवाद का कारण
October 7, 2022बिलासपुर, 07 अक्टूबर । मामलें का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी करण रात्रे दिनांक 06.10.2022 को थाना उपस्थित आकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया कि घटना दिनांक 05.10.2022 की रात करीब 11ः00 बजे अपने भाई कमलेश रात्रे के साथ दशहरा देखकर वापस गाॅव आ रहे थे कि आरोपीगण एक राय होकर प्रार्थी करण रात्रे एवं उसके छोटे भाई कमलेश रात्रे को घसीटकर अपने आॅगन में ले गये और दरवाजा बंद कर दोनों भाईयों के साथ हत्या करने की नीयत से रापा का बेंट, डण्डा से मारपीट किये तथा कमलेश रात्रे को रापा का बेंट, डण्डा एवं चाकू से मारपीट कर प्राणघातक चोट पहुॅचाये। आहत् कमलेश रात्रे को गम्भीर अवस्था ईलाज वास्ते सिम्स बिलासपुर ले गये जिसे डाॅक्टर साहब के द्वारा मृत घोषित कर दिये। अस्पताली मेमो के आधार पर मर्ग क्रं. 68/2022 धारा 174 जाफौ कायम कर जाॅच पंचनामा कार्यवाही कर शव का पीएम कराया गया है।
मृतक कमलेश रात्रे के सिर में तथा पेट में प्राणघातक चोट के निशान है, घटनास्थल का निरीक्षण, घटनास्थल से जप्ती कार्यवाही की गयी है। बाद प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया, दौरान विवेचना आरोपियान एवं विधि से संघर्षरत बालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर कथन मेमोरण्डम लिया गया उनके मेमोरण्डम मुताबिक घटना में प्रयुक्त आला जरब रापा का बेंट, बाॅस का डण्डा तथा एक बटनदार स्प्रिंगयुक्त चाकू को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है।
घटना में आरोपी के पिता पुनीत राम डहरिया के द्वारा साक्ष्य छिपाये जाने के कारण प्रकरण में धारा 201 भादवि जोड़ी गयी है तथा घटना में प्रयुक्त चाकू आम्र्स एक्ट के अंतर्गत पाये जाने से प्रकरण में धारा 25,27 आम्र्स एक्ट जोड़ी गयी है। आरोपियान एवं विधि से संघर्षरत बालक के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों की दी जाकर दिनांक 06.10.2022 को माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिट्टी पौरूष पुर्रे, सउनि अशोक चैरसिया, सउनि जीवन जायसवाल, आर. 1471 शशीकांत जायसवाल, आर. 837 अफाक खान, आर. 896 जितेंद्र राव जाधव, आर. 816 अशोक कोरम एवं आर. 1360 संजय यादव की अहम भूमिका रही।