मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना- कुल 30 जोड़े बंधे दांपत्य सूत्र में
June 30, 20230. सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाज और उल्लास पूर्ण माहौल में संपन्न हुआ सामूहिक विवाह कार्यक्रम
जांजगीर-चांपा 30 जून I मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आज कुल 30 वर-वधू के जोड़े एक ही मंडप के नीचे दांपत्य सूत्र में बंधे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाज और उल्लासपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। गौसेवा आयोग के अध्यक्ष, नेताप्रतिपक्ष सहित उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों गणमान्य नागरिकों ने सभी वर-वधू को खुशहाल और सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया।
जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल ने बताया कि नवागढ़ एवं जांजगीर परियोजना में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एकीकृत बाल विकास परियोजना नवागढ़ से 15 कन्याओं एंव जांजगीर परियोंजना से 15 कन्याओं का विवाह संयुक्त रूप से सामूदायिक भवन नवागढ़ में संपन्न कराया गया। उक्त जोड़े में 01 का विवाह बौद्ध धर्म एवं 01 जोड़े का ईसाई रीति के अनुसार विवाह संपन्न कराया गया।
उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत रामसुंदर दास, नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक नारायण चंदेल, नगर पंचायत अध्यक्ष नवागढ़ भुवनेश्वर केशरवानी, जनपद पंचायत नवागढ़ सभापति प्रीति सिंह, जनपद पंचायत नवागढ़ सदस्य कमलेश सिंह, पूर्व सभापति जिला पंचायत सुशांत सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल, अनुविभागीय दंडाधिकारी जांजगीर ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री ज्योति ठाकुर, विकास सिंह परियोजना अधिकारी जांजगीर, उमाशंकर अनंत परियोजना अधिकारी पामगढ़, पर्यवेक्षक एवं समस्त कार्यालयीन स्टॉफ एवं समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहें।
उक्त कार्यक्रम में श्रीमती अनिता अग्रवाल जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीप कार्यक्रम एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान व विधिक जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना में प्रति कन्या 50 हजार रूपये का प्रावधान शासन द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें से 21 हजार रूपये चेक या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रदान करने का प्रावधान है एवं वर-वधु के कपड़े, श्रृंगार सामग्री एवं गृहस्थ जीवन प्रारंभ करने गृहस्थी की आवश्यक सामग्री प्रदान की गई।