दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी विभाग ने प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों में भुगतान व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शासन के निर्देश के अनुसार दुर्ग जिले की सभी प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों में 1 अक्टूबर 2026 से नगद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब इन दुकानों से मदिरा खरीदने वाले ग्राहकों को केवल डिजिटल अथवा ऑनलाइन माध्यम से ही भुगतान करना होगा। सहायक आयुक्त आबकारी क्रिस्टोफर खलखो ने बताया कि शासन की ओर से जारी निर्देश के तहत नई व्यवस्था 1 अक्टूबर से प्रभावी कर दी गई है। इसके बाद प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों में नकद राशि देकर शराब की खरीद नहीं की जा सकेगी। ग्राहकों को भुगतान के लिए ऑनलाइन माध्यम का ही उपयोग करना होगा।
नई व्यवस्था के लागू होने के साथ ही प्रीमियम मदिरा दुकानों में नकद लेन-देन बंद हो गया है। ऐसे में दुकान पहुंचने वाले ग्राहकों को शराब खरीदने से पहले डिजिटल भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रीमियम दुकानों में मदिरा की बिक्री के लिए नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। शासन के निर्देश का पालन करते हुए दुर्ग जिले की सभी संबंधित दुकानों में ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था लागू की गई है। अब ग्राहकों द्वारा खरीदी जाने वाली मदिरा की राशि डिजिटल माध्यम से जमा होने के बाद ही खरीद की प्रक्रिया पूरी होगी।
यह आदेश विशेष रूप से प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों के लिए लागू किया गया है। सहायक आयुक्त आबकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देश के मुताबिक संबंधित दुकानों को नई भुगतान प्रणाली के अनुसार संचालन करना होगा। 1 अक्टूबर से लागू इस बदलाव के कारण प्रीमियम मदिरा दुकानों में खरीदारी का तरीका बदल गया है। अब ग्राहकों को नकदी लेकर जाने के बजाय ऑनलाइन भुगतान का माध्यम उपलब्ध रखना होगा। नगद भुगतान की सुविधा बंद होने के कारण मदिरा खरीदी के समय पूरी राशि डिजिटल तरीके से चुकानी होगी।
आबकारी विभाग द्वारा जारी निर्देश के बाद जिले की प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों में कैशलेस भुगतान व्यवस्था प्रभावी हो गई है। शासन के इस निर्णय के तहत दुकानों में होने वाला भुगतान अब केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। दुर्ग जिले में 1 अक्टूबर 2026 से लागू नई व्यवस्था के तहत किसी भी प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान पर नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। ग्राहकों को मदिरा खरीदने के लिए डिजिटल पेमेंट का उपयोग करना अनिवार्य होगा। आबकारी विभाग ने संबंधित दुकानों में शासन के आदेश के अनुसार व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों में नगद लेन-देन की पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई है और अब पूरी खरीद प्रक्रिया ऑनलाइन भुगतान आधारित हो गई है।







