पशु चोरी करने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार,चोरी में प्रयुक्त वाहन माजदा जप्त…
December 26, 2022राजनांदगांव,26 दिसंबर I प्रार्थी राजेश यदु पिता मोहन लाल यदु उम्र 45 साल साकिन जमातपारा थाना बसंतपुर के लिखित आवेदन पेष कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 19.12.2022 के 19/00 बजे से 20.12.22 के 16/00 बजे के मध्य प्रार्थी की दो भैसा कीमती 1,00,000 रूपये तथा अन्य व्यक्ति खिलावन ठेठवार निवासी चौखडियापारा राजनांदगांव की जरसी गाय एवं बछिया कीमती करीब 50,000 रूपये जुमला कीमती 1,50,000 रूपये की चोरी होने की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 826/2022 धारा 379, भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला पशु चोरी से संबंधित होने से हालात की जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन एवं अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव अमित पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बसंतपुर सी.आर. चन्द्रा के नेतृत्व में टीम गठित किया गया I
एवं अज्ञात आरोपीगणो एवं चोरी गये पशु की पतासाजी की जार रही थी तभी आरोपी सिध्दार्थ जैन के कब्जे से उक्त 04 नग पषु दो मुर्रा भैंस कीमती 1,00,000 रूपये, एक जर्सी गाय, एक बछिया कीमती 50,000 रूपये की जप्ती किया गया एवं आरोपी सिध्दार्थ जैन से पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लेने पर बताया कि प्रकरण से संबंधित 01 नग जर्सी गाय और बछिया को चोरी करके अपने सहयोगी साथी खिलेश निषाद निवासी मोहड़ के घर छिपाकर रखे थे तथा 02 भैंस फतेहसिंह हाल के पास से दिनांक 20.12.2022 को चोरी किये एवं अपने साथी वाहन चालक दीपक सिंह राजपूत को चोरी के गाय भैंस बिना रसीद बिल का राजनांदगांव से जगदलपुर तक छोड़ने के लिये राजी करके I
उक्त चारों पशु को तीनो आरोपी एक राय होकर चोरी करके मवेशियों को जगदलपुर ले जाने का साक्ष्य पाये जाने से तीनो आरोपी क्रमश: 01. सिध्दार्थ जैन उर्फ लक्की पिता धनराज जैन उम्र 27 साल निवासी इंद्रा वार्ड संजय मार्केट के पास थाना कोतवाली जिला जुगदलपुर 02. खिलेश निषाद पिता जगदीश निषाद उम्र 23 साल निवासी मोहड़ थाना बंसतपुर जिला राजनांदगांव 03. दीपक सिंह राजपूत पिता शिव सिंह राजपूत उम्र 35 साल निवासी ममता नगर गली नं0 05 थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव को 25.12.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाता है कि बिना रसीद बिल के किसी भी मवेशी को अपने घर में न रखें और न ही एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में मदद करें। यदि बिना रसीद बिल के कोई भी ट्रांसपोर्टर मवेशियों को लाने ले जाने का काम करता है तो वह गैर कानूनी कृत्य है उनके विरूध्द शक्त कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्यवाही निरीक्षक सी.आर. चन्द्रा, निरीक्षक उमेश बघेल सायबर सेल, उनि हरिश्चन्द्र मिश्रा, आरक्षक विभाष राजपूत, मनीष मानिकपुरी की सराहनीय योगदान रहा।