रायगढ़, 21 दिसम्बर I छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा 12 दिसम्बर 2022 को नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 27 में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। जो कि निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी। नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 की कार्यवाही संपन्न होते तक सभी शासकीय/अद्र्धशासकीय/केन्द्रीय कार्यालयों एवं भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।
नगरीय निकाय उप निर्वाचन: अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति नहीं जायेंगे अवकाश पर

