छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश
December 15, 2022कोरिया,15 दिसम्बर I कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विनय कुमार लंगेह द्वारा आदेश जारी कर पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 के दौरान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय-अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते है, बैनर लगाये जाते है, पोस्टर चिपकाये जाते है तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्बों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झण्डिया लगाई जाती है जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा-3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करने उसे विरूपित करेगा। वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रसार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दिवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रसार से संबंधित झण्डियां लगाई जाती है I
अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पतियों का विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए अनुभाग स्तर पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से गठित किया जाए। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग स्थायी गेंग के कर्मचारी पर्याप्त संख्या में पदस्थ रहेंगे। यह लोक सुरक्षा सम्पत्ति दस्ता अनुविभागीय अधिकारी/कार्यपालिका दण्डाधिकारी के सीधे देख-रेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिये और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये एक सहायक उप निरीक्षक पुलिस, मुख्यालय पटवारी, एवं पंचायत के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे – गेरू, चूना, कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध करायी जावे।
किसी पंचायत चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी में लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपति होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालाना प्रस्तुत करेंगें। अनुविभागीय अधिकारी/कार्यपालिका दण्डाधिकारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्व करेगें तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेगें।