शराब की अवैध बिक्री,परिवहन सहित 10 चखना दुकानों पर हुई कार्रवाई
November 25, 2022कवर्धा,25 नवंबर । कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब परिवहन करने वालों, चखना दुकानों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत् लगातार कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह अक्टूबर, 2021 तक 289 प्रकरणों के विरूद्ध वर्तमान वर्ष माह अक्टूबर, 2022 तक 353 प्रकरण कायम किया गया है जो कि इस वर्ष 22 प्रतिशत अधिक है। कलेक्टर ने आबकारी विभाग को निरन्तर कार्यवाही करने के कड़े निर्देश भी दिए है। जिला आबाकारी अधिकारी जी.पी.एस. दर्दी ने बताया कि आगे भी आबकारी विभाग की छापामार कार्यवाही जारी रहेगा।
जिला आबकारी अधिकारी जी.पी.एस. दर्दी ने बताया कि 23 नवंबर को वृत्त-कवर्धा के द्वारा राजनांदगांव-रायपुर बाईपास मार्ग में स्थित 10 चखना दुकानों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत् 36(सी) का प्रकरण बनाया गया तथा पूर्व में शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले चखना सेंटर व ढाबा मालिकों के खिलाफ इस वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह तक 60 प्रकरण बनाएं गए है, जो गत वर्ष के 46 प्रकरणों के विरूद्ध 30 प्रतिशत ज्यादा है। बिलासपुर रोड में स्थित मवेशीबाजार शराब दुकान के पीछे संचालित चखना दुकान जो शराब दुकान से 50 मीटर से अधिक दूरी पर संचालित थी, उसके विरूद्ध गत माह धारा 36(क) का प्रकरण कायम किया गया है।
उन्होंने बताया कि मुखबीर से सूचना प्राप्त होने पर वृत्त-पण्डरिया में आबकारी विभाग के टीम के द्वारा ग्राम-अमेरा, थाना-कुकदूर के शिवकुमार मेरावी, पिता बजरी मेरावी के रिहायशी मकान से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत् प्रकरण कायम किया जाकर एक आरोपी को रिमांड में जेल भेजा गया है साथ ही ग्राम-बदना, थाना-कुकदूर में टलीराम कुसराम पिता अंतरा सिंह कुसराम रिहायशी मकान से 3.5 लीटर महुआ शराब जप्त कर कुल 12 प्रकरण कायम किया गया है। जिनमें कुल 13.5 लीटर महुआ शराब, 02 लीटर देशी मदिरा जप्त की गई।
उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक नागेशराज श्रीवास्तव, योगेश सोनी एवं तुलेश कुमार देशलहरे तथा आबकारी आरक्षक इम्तियाज खान, अमर पिल्ले, छोटे लाल आर्मो, विद्या सिंह परमार एवं जगदीश उइके तथा वाहन चालक डायमंड साहू एवं संजय कोसले तथा नगर सैनिक राजेश धुर्वे, शेखरनाथ योगी एवं श्रीमती भूनेश्वरी धुर्वे शामिल थे।