रोल आब्जर्वर एवं संभागायुक्त ने ली विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों की बैठक
November 23, 2022रायपुर 23 नवंबर I भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त रोल आब्जर्वर एवं संभागायुक्त श्री यशवंत कुमार ने आज कलेक्टोरेट के रेडक्रॉस सभाकक्ष में आज निर्वाचन से संबंधित सुझाव एवं समस्याआंे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस अवसर पर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री पंकज शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे और उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गजेन्द्र ठाकुर सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य उपस्थित थे।
बैठक में आयुक्त ने मतदाता सूची में 18 वर्ष आयु वर्ग के अधिक से अधिक मतदाताओं को नाम जुड़वाने की अपील की। इस दौरान राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने मतदान केन्द्र, मतपर्ची और मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न सुझाव दिए। जिस पर आयुक्त ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यथासंभंव सुधार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व आपत्ति दर्ज कराया जाना चाहिए, ताकि निर्धारित समय पर संशोधन किया जा सकें। वर्तमान में निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2023 के दौरान दावा आपत्ति प्राप्त करने, उसका निराकरण एवम् अन्य कार्य की समीक्षा सभी मतदान केन्द्रों में किया जा रहा है।
व्यक्ति निर्वाचन से संबंधित अपना सुझाव व समस्या दूरभाष क्रमांक 0771-2536660 पर दर्ज करा सकते है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन कार्यालय के टोल के टोल फ्री नम्बर 1950 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा नाम जोड़ने एवं काटने की कार्यवाही को सावधानीपूर्वक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त मतदान केन्द्रो को चिन्हित कर मतदाताओं के सुविधानुरूप आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु कहा। उन्होंने स्वीप संबंधी गतिविधियों की जानकारी ली तथा इस बाबत आवश्यक निर्देश भी दिये। आयोग द्वारा जारी नवीन निर्देशों के अनुरूप मतदान हेतु निर्धारित चार अर्हता तिथि 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाताओं के नाम जोड़ने कहा।
बैठक में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारी द्वारा आयुक्त के संज्ञान लाया गया कि बीएसयूपी कालोनी में शिफ्ट किये गये मतदाताओं का नाम दो स्थानो में है। पहला जहां वह निवास करते थे तथा दूसरा जहां शिफ्ट किया गया। इस संबंध मे आयुक्त द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी को उक्त स्थिति पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।