नई दिल्ली,18 सितंबर । अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे हैं या अपने पुराने पासपोर्ट को दोबारा जारी कराने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत खास तौर पर नाबालिगों के पासपोर्ट की वैधता और अलग-अलग पासपोर्ट सेवाओं की फीस से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के लागू होने के बाद पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले लोगों को बदली हुई फीस और नियमों का ध्यान रखना होगा।
विदेश मंत्रालय की ओर से पासपोर्ट संशोधन नियम, 2026 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। नए प्रावधानों के तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक रहेगी। दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, उसी समय पासपोर्ट की वैधता समाप्त मानी जाएगी।
यानी अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट जारी होने के बाद वह 5 साल पूरे होने से पहले ही 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है, तो पासपोर्ट की वैधता भी उसी समय खत्म हो जाएगी। इस बदलाव के बाद नाबालिगों के पासपोर्ट की अवधि को लेकर स्थिति पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हो गई है।







