जिलाधीश ने की दो व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही

जिलाधीश ने की दो व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही

November 15, 2024 Off By NN Express

(कोरबा) जिलाधीश ने की दो व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही
कोरबा : कोरबा जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजीत वसंत ने एक आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत दिलीप कुमार मिरी उम्र 37 वर्ष, साकिन मानिकपुर चौकी एवं किशन दिनकर उम्र 26 वर्ष साकिन परसाभाठा को जिला बदर करते हुए आदेशित किया है कि वह 24 घंटे के अंदर कोरबा तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले क्षेत्र से 01 वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाएं। जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए कोरबा जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने इस आदेश का तुरंत पालन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि आदेश का पालन न किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।