हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीएम सोरेन को दी राहत…
November 7, 2022नई दिल्ली ,07 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों द्वारा अवैध कमाई को शेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लीज आवंटन व शेल कंपनियों में निवेश की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लीज आवंटन व शेल कंपनियों में निवेश की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और हेमंत सोरेन की दाखिल एसएलपी को मंजूर करते हुए कहा कि झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका राजनीतिक से प्रेरित है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट मान चुका है कि याचिका सुनवाई योग्य
बता दें कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज आवंटित कराने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश का आरोप लगाते हुए झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। सरकार और हेमंत सोरेन ने याचिका सुनवाई योग्य नहीं होने का मुद्दा उठा था। हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए दोनों याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। बाद में सरकार और हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।