छत्तीसगढ़: 10 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार
October 17, 2024महासमुंद । कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार, जिले में अवैध शराब निर्माण और विक्रय के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई जारी है। बुधवार को प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी निधीष कोष्टी के मार्गदर्शन में, आबकारी टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सांकरा के बिजेपुर से गौरिया जंगल मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी की।
इस कार्रवाई में आरोपी दुर्गेश बाघ (उम्र 20 वर्ष, निवासी बिजेपुर, थाना सांकरा) को दोपहिया वाहन पर अवैध रूप से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया। जब्त की गई शराब का बाजार मूल्य लगभग 2000 रुपये है, जबकि वाहन का बाजार मूल्य 25,000 रुपये आंका गया है। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2) और 59(क) के तहत विधिवत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व आबकारी उपनिरीक्षक अनिल कुमार झारिया ने किया। आबकारी विभाग की यह कार्रवाई जिले में अवैध शराब के कारोबार पर कड़ी नजर रखने और उसे रोकने के उद्देश्य से की जा रही है।