नेशनल लोक अदालत का आयोजन 21 को
September 14, 2024लोक अदालत न्याय सरल, सुलभ तथा सुगम न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी
रायपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय में तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 21 सितंबर 2024 को किया जाना है। इस बार भी नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण निराकरण करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी द्वारा नियमित रूप से समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली जा रही है तथा सूक्ष्मता के साथ लोक अदालत की तैयारी पर निगरानी रखी जा रही है। नेशनल लोक अदालत में क्लेम संबंधी, परिवार के विवाद संबंधी, श्रम संबधी, बैंक संबंधी, चेक बाउन्स संबंधी, यातायात संबंधी, जलकर, बीएसएनएल. नगर निगम संबंधी, विद्युत संबंधी, धारा 138 एनआईए. संबंधी मामलों को चिन्हांकित कर रखा जा रहा है तथा शासन की योजनाओं का लाभ भी आम जन को प्राप्त हो, इस के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग एवं श्रम विभाग के साथ बैठक कर उन्हें नेशनल लोक अदालत के दिन हितग्रहियों को प्राप्त होने वाले लाभ को वितरण करने निर्देशित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी द्वारा रायपुर के सभी नगरवासियों से अपील की है कि, यदि उनका मामला सिविल न्यायालय या राजस्व न्यायालय में लंबित है और वह सरल, तथा सुगम तरीके से राजीखुशी से अंतिम रूप से अपने प्रकरण का निराकरण कराना चाहते है तो 21 सितंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर अपने प्रकरण में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रमेश कुमार चैहान ने कहा कि, राज्य का कोई भी सम्मानित नागरिक नेशनल लोक अदालत की अधिक जानकारी हेतु नालसा के हेल्प लाईन नंबर 15100 पर कॉल करके जानकारी ले सकता है या निकट के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति में भी सपर्क करके जानकारी ले सकता है। इस बार भी नेशनल लोक अदालत में पेंशन लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में जिला रायपुर में किया जा रहा है। पेंशन बकाया, पेंशन वृद्धि के बकाया एवं पेंशन संबंधी उनके मामलों के संबंध में पेंशनधारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर में संचालित पेंशन लोक अदालत में अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं।