बिना अनुमति डीजे बजाने पर होगी कार्यवाही
September 1, 2024(कोरबा) बिना अनुमति डीजे बजाने पर होगी कार्यवाही
- दीपका पुलिस ने ली डीजे संचालकों की बैठक
कोरबा : आगामी गणेश उत्सव और अन्य पर्वों को ध्यान में रखते हुए डीजे संचालकों की दीपका थाना में आवश्यक बैठक थाना प्रभारी युवराज तिवारी के दिशा-निर्देश पर आहूत हुई। जिसमें डीजे संचालकों को दीपका थाना से खगेश राठौर ने विभिन्न नियम, दिशा-निर्देश की जानकारी से अवगत कराया। डीजे संचालकों को हिदायत दी गई कि बिना प्रशासनिक अनुमति के डीजे संचालित नहीं किया जाएगा। डीजे रात्रि 10 बजे से सुबह 6 के पहले उपयोग नहीं होगा। किसी भी शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय, सरकारी संस्थान के 200 मीटर की परिधि के भीतर डीजे संचालित नहीं किया जायेगा। निर्धारित ध्वनिक मानक के अनुसार डीजे संचालक किया जाएगा और जो नियमों की अवहेलना करेगा उसके ऊपर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी एवं साथ ही विभिन्न प्रकार के नियमों से अवगत कराया। डीजे संचालकों को किसी तरह विवाद की स्थिति में तत्काल सूचना देने को कहा।
डीजे संचालकों ने गाइडलाइन के विभिन्न बिंदुओं पर नियमों का पालन करने सहमति देते हुए सहमति पत्र भरकर थाना में सौंपा। जिसमें मुख्य रूप से निलेश साहू, वीरेंद्र कुमार यादव, मनीष कौशिक, गौरव सिंह, सुनील चौहान, मो. दिलदार, सरोज चौहान सहित आसपास के अन्य डीजे संचालक उपस्थित थे।