सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दो शहरों के नाम बदलने की सहमति दी
August 2, 2024सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से महाराष्ट्र सरकार को हरी झंडी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दो शहरों के नाम बदलने की सहमति दे दी है।
उन्होंने इन शहरों के नाम बदलने के फैसले को सही ठहराया है. महाराष्ट्र सरकार औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी।
याचिकाकर्ता ने सबसे पहले इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था हाई , जहां पर राज्य के फैसले को सही ठहराया गया था. बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां उन्हें फैसले की बदलने की उम्मीद थी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शहर का नाम बदले जाने के खिलाफ याचिका दायर की।