बलौदाबाजार हिंसा: पूर्व कलेक्टर कुमार लाल चौहान निलंबित
June 24, 2024रायपुर। बलौदाबाजार प्रकरण में राज्य शासन ने सोमवार को महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिले के पूर्व कलेक्टर 2009 काडर के आईएएस कुमार लाल चौहान को प्रथम दृष्टा में इस प्रकरण में दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में कुमार लाल चौहान को मुख्यालय छत्तीसगढ़ मंत्रालय, महानदी भवन, नवा 2 रायपुर, अटल नगर में अटैच कर दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व कलेक्टर को निलंबित किए जाने के आदेश में कहा है कि बलौदाबाजार-भाटापारा में मई 2024 के दौरान सतनामी समाज के धार्मिक स्थल को क्षति पहुँचाई गई। इस घटना के संबंध में प्राप्त शिकायतों अनुसार जिला प्रशासन द्वारा यथाउचित कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण कुमार लाल चौहान (भा.प्र.से., 2009), तत्कालीन कलेक्टर, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है। अतएव राज्य शासन ने कुमार लाल चौहान को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम-3 (1) (अ) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निलंबित किया है।