छत्तीसगढ़: रेलवे स्टेशन में अधिक मूल्य में सामग्री बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माना
May 28, 2024बलौदाबाजार। उपभोक्ताओं की शिकायत के आधार पर नापतौल विभाग बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा भाटापारा रेलवे स्टेशन के सभी स्टालों में विक्रय किए जा रहे उत्पादों की एमआरपी से संबंधित जांच किया गया। जिसमें प्लेट फॉर्म क्रमांक-3/4 स्थित स्टॉल एमपीएस नम्बर-3 में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, मात्रा 250 एमएल,घोषित एमआरपी 35 रुपए प्रति नग को स्टाल संचालक द्वारा एमआरपी से अधिक 45 रुपए प्रति नग में विक्रय करते पाया गया। स्टाल संचालक द्वारा गलती स्वीकार करते हुए 5 हजार रूपये जुर्माने की राशि विभाग में अदा किए है। उक्त कार्रवाई विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम 2011 के नियम 18(2) के उलंघन में प्रकरण दर्ज किया गया।
गौरतलब है कि विभाग को 27 मई को मुख्यालय रायपुर से शिकायत के संबंध में भाटापारा रेलवे स्टेशन में स्थित विभिन्न स्टॉलों द्वारा अधिक मूल्य में सामग्री बेचने की शिकायत मिल रही थी। इस हेतु 27 मई को मुख्यालय रायपुर से शिकायत के संबंध पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर कर्रवाई करते हुए मंगलवार सुबह 11 बजे रेलवे स्टेशन में सघन जांच किया गया। इसके साथ ही नाप तौल विभाग एमआरपी के संबंध में पूरे जिले में लगातार जांच कर रहा है।
सरसीवा,बयां,रिकोकला,भाटापारा अर्जुनी आदि के गावों में स्थित दुकानो का भी जांच किया गया। जांच के दौरान एमआरपी से अधिक में सामान बेचने पर अर्जूनी के साहू ढाबा का प्रकरण दर्ज कर 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।