केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत: चुनाव प्रचार कर सकेंगे; सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केस पर बात नहीं करेंगे; 2 जून को सरेंडर करना होगा
May 10, 2024दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। उनके चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं होगी।। लेकिन वे केस से बारे में बात नहीं करेंगे।
केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं। अदालत ने शुक्रवार को 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। कोर्ट का पूरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में 3 बातें कहीं
- केजरीवाल शराब नीति केस पर बात नहीं कर सकेंगे।
- चुनाव प्रचार कर सकेंगे।
- दो जून को सरेंडर करना होगा।
किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी?
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, ‘अगस्त 2022 में ED ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च (2024) में गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 21 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।’