7 एवं 13 मई को श्रमिकों को मिलेगा अवकाश
April 21, 2024सीहोर। निर्वाचन आयोग द्वारा समस्त संसदीय क्षेत्रों में आम निर्वाचन कार्यक्रम-2024 जारी किया जा चुका है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संसदीय क्षेत्रों 19-भोपाल एवं 18-विदिशा क्षेत्र अन्तर्गत सीहोर, बुधनी एवं इछावर विधानसभा क्षेत्र में 07 मई,2024 और 13 मई,2024 संसदीय क्षेत्रों 21-देवास अन्तर्गत आष्टा विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा।
जारी दिशा निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने गत दिवस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत निर्वाचन के दौरान मतदान दिवस 07 मई,2024 और 13 मई,2024 को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाने के निर्देश दिये गये हे। यह निर्देश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे जिनकी अनुपस्थिति से उस नियोजन में कोई खतरा या सारवान हानि (Substantial) स्वेदव हो सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत दैनिक वेतन, आकस्मिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरूद् दण्ड के प्रावधान है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने लोकसभ के आम निर्वाचन 2024 के संसदीय क्षेत्रों में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में कार्यरत कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से जिले के समस्त कारखानों के अधिभोगीगणों प्रबंधकों तथा दुकानों, व्यवसायियों, कारोबारियों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजक तथा प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रावधान का समुचित परिपालन अनिवार्यत: सुनिश्चित किया जावे।