जिन स्कूलों में खेल का मैदान नहीं, उन्हें बंद करे सरकार..’, केरल हाई कोर्ट ने लगाई फटकार..
April 16, 2024केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रत्येक श्रेणी के स्कूलों में आवश्यक खेल के मैदान और आवश्यकतानुसार निकटवर्ती सुविधाओं को निर्धारित करते हुए दिशानिर्देश तैयार करे। न्यायाधीश पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि, “शिक्षा का अधिकार बच्चों का मौलिक अधिकार है। शिक्षा में खेल और अन्य पाठ्येतर गतिविधियाँ शामिल हैं। यदि स्कूलों में खेलों के लिए कोई उपयुक्त खेल का मैदान नहीं है, जैसा कि केरल शिक्षा नियम (KER) में प्रदान किया गया है, तो सरकार को उन स्कूलों को बंद करने सहित कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।”
कोर्ट ने कहा कि एक बार दिशानिर्देश जारी होने के बाद, शैक्षिक अधिकारी इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद अनुपालन करने में विफल रहने वाले स्कूलों को बंद करने का भी निर्देश दिया। पैरेंट टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और गवर्नमेंट वेलफेयर लोअर प्राइमरी स्कूल, थेवयूर साउथ, पथानामथिट्टा के प्रबंध समिति सदस्य द्वारा स्कूल के मैदान में वर्षा जल संचयन टैंक बनाने के जिला पंचायत के फैसले को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई थी।
जबकि अदालत ने यह नोट किया कि मामला निरर्थक हो गया है, क्योंकि पानी की टंकी के निर्माण का प्रस्ताव हटा दिया गया था, इसने स्कूल में खेल के मैदानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इसने केरल शिक्षा नियमों के अध्याय IV नियम 3 की ओर इशारा किया, जिसमें कहा गया है कि “प्रत्येक स्कूल में खेल और खेल के लिए उपयुक्त मैदान होंगे। साइट में इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त खाली जगह होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि अधिकारी केरल शिक्षा नियमों के तहत जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों में अंतर का फायदा उठाकर खेल और खेलों के लिए पर्याप्त स्पष्ट स्थान के साथ उपयुक्त खेल के मैदान नहीं रख रहे हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि ये दिशानिर्देश निर्णय प्राप्त होने की तारीख से चार महीने के भीतर तैयार कर लिए जाएं।
हाई कोर्ट ने कहा कि, “स्कूल के खेल के मैदान बच्चे के सीखने के माहौल का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जो खेलने के लिए एक सुरक्षित और मजेदार जगह प्रदान करते हैं। खेल के मैदान बच्चों को उनके शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और कल्पनाशील कौशल विकसित करने में मदद कर सकते हैं। शिक्षा को कक्षाओं तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए और खेल-कूद सहित पाठ्येतर गतिविधियाँ भी शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए।”