अतिक्रमण हटाना बहुत कठिन, टीम ने दिखाई ताकत
March 18, 2024भिलाई । यू के झा ने टाउन सर्विसेज से अतिक्रमण को हटाने के कार्य से सीखे गए अनुभव को साझा करते हुए कहा कि टाउन सर्विसेज में काम करने के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि रियल एस्टेट, कंपनी की बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति है। आवश्यकता के अनुसार उपकरण, संयंत्र और मशीनरी जुटाना संभव है, लेकिन एक बार अतिक्रमण हो जाने के बाद, भूमि अधिग्रहण करना या भूमि और परिसर को वापस लेना बहुत कठिन कार्य है। झा ने कहा, 1971 में संसद द्वारा पारित सार्वजनिक परिसर अधिनियम (पीपी अधिनियम) सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के स्वामित्व वाले सार्वजनिक परिसरों से अतिक्रमण को हटाने के लिए बहुत मजबूत और प्रभावी प्रावधान प्रदान करता है लेकिन आम तौर पर यह देखा जाता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अक्सर पुलिस और प्रशासन जैसे स्थानीय अधिकारियों से समर्थन की कमी का बहाना देकर पूरी तरह से उपयोग नहीं करती हैं।
READ MORE: भिलाई निगम द्वारा सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही प्रारंभ
उन्होंने कहा, टाउन सर्विसेज में उनके कार्यकाल के दौरान, पुलिस और स्थानीय निकायों के साथ उचित समन्वय के साथ, हमारी प्रवर्तन टीम द्वारा अत्यधिक सक्रिय होकर शानदार , स्वीकारात्मक कार्रवाई और पीपी अधिनियम के प्रभावी उपयोग के साथ बड़ी संख्या में अतिक्रमण को बेदखल करना संभव हुआ। इस अभियान में, हमारे ऑफिसर्स एसोसिएशन और विभिन्न यूनियनों द्वारा भी पूर्ण समर्थन प्रदान किया गया, क्योंकि वे भी कंपनी के हितों से जुड़े हैं और पूरी बीएसपी टीम इस मुद्दे पर एकजुट थी।