शादियों के लिए कर रहे मोटी खरीदारी तो हो जाएं सावधान, इनकम टैक्स की है आप पर नजर

शादियों के लिए कर रहे मोटी खरीदारी तो हो जाएं सावधान, इनकम टैक्स की है आप पर नजर

July 25, 2023 Off By NN Express

अब जमाना डिजिटल का हो गया है. हर कोई शॉपिंग करने के बाद ऑनलाइन ही पेमेंट करना चाहता है. लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जो 2 लाख रुपये से अधिक की खरीदारी करने पर ऑनलाइन पेमेंट करने के बजाए हार्ड कैश देना पसंद करते हैं, ताकि टैक्स देने से बचा जा सके.

वहीं, कई लोग शादी समारोह में होटल और बैंक्वेट हॉल का बिल भरते समय दूसरे लोगों के पेन कार्ड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं. इससे वे टैक्स देने से तो बच जाते हैं, लेकिन सरकारी खजाने का चूना लग जाता है. लेकिन, अब इस तरह के लोग फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे. क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 2 लाख से अधिक के लेन- देने करने वालों पर पैनी नजर रहेगी. इसके लिए वह अपनी जांच तेज कर सकती है.

जानकारों का कहना है कि फाइनेंसियल ईयर 2023-24 के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होटल, बैंक्वेट हॉल और लक्जरी व ब्रांडेड आइटम्स बेचने वाले शॉपिंग मॉल में अपनी जांच तेज कर सकती है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मानना है कि बहुत से लोग होटल का बिल भरते समय और शॉपिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. वे टैक्स देने से बचने के लिए तरह- चरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे सरकारी खजाने को चूना लग रहा है.

हेराफेरी होनी की संभावना बढ़ जाती है

यही वजह है कि कर चोरी की धांधली को रोकरने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. अब सेलर को 2 लाख रुपये से अधिक की बिक्री या सर्विस चार्ज लेते समय एक फॉम भरना होगा. इस फॉर्म पर सेलर को खरीद और बिक्री से संबंधित सारी जानकारी देनी होगी. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह के लेनदेन की बारीकी से जांच करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के नियम में बड़े स्तर पर हेराफेरी होनी की संभावना रहती है.

वहीं, उद्योग जगत के सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को महंगी और ब्रांडेड आइटम्स बेचने वाले दुनकानदारों और मॉल्स को पूरी जानकारी रखनी होगी. इसके लिए उनकी पहचान करनी होगी, ताकि वे धोखाधड़ी नहीं कर सकें. खास कर होटल, रेस्टोरेंट, लक्जरी ब्रांड बेचने वाले रिटेलर विक्रेताओं और डिजाइनर कपड़े स्टोर का पूरी डिटेल्स रखनी होगी, ताकि इन जगहों से फर्जीवाड़ा करने वाले खरीदरों की पचहान की जा सके.

असानी से पता लगाया जा सकेगा

अशोक माहेश्वरी एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर अमित माहेश्वरी का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा टैक्स चोरी करने वालों पर लगाम लगाने लिए लिया गया फैसला बहुत ही स्मार्ट और व्यावहारिक है. इससे महंगे आइटम्स की खरीद- बिक्री करने वाले स्त्रोतों का डेटा एनालिसिस करने में मदद मिलेगी. साथ ही टैक्सपेयर्स द्वारा पेश की गई रिपोर्ट से आय और कथित व्यय के बीच के अंतर को असानी से पता लगाया जा सकेगा.

फर्जीवाड़े पर ब्रेक लगेगा

असिर कंसल्टिंग के मैनेजिंग पार्टनर राहुल गर्ग का कहना है कि अब व्यक्तिगत खर्च करने वालों को अपनी टैक्स फाइलिंग में अधिक सावधानी बरतनी होगी. वहीं, एक होटल व्यवसायी ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार होटल और बैंक्वेट हॉल में सरकारी जांच बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि इसमें और तेजी आने की उम्मीद है.

होटल व्यवसायी की माने तो शादियों और बड़े पार्टियों में कई बार आयोजक 2 लाख रुपये से अधिक का पेमेंट करते समय अपने और अपने रिश्तेदारों के पेन कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं. अब सरकार के इस कदम से इस तरह के फर्जीवाड़े पर ब्रेक लगेगा.

वहीं, एक लक्जरी बैग ब्रांड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कई बार ग्राहकों के बिल 2 लाख रुपये से अधिक के बन जाते हैं. ऐसे में ग्राहक उनसे अपनी डिटेल्स शेयर करने से बचने के लिए बिल को दो भाग में बांटने का अनुरोध करते हैं. लेकिन अब कस्टमर्स ऐसा नहीं कर पाएंगे.