श्रम विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण ईकाई तथा पुलिस विभाग की जिला टास्क फोर्स टीम द्वारा किया गया निरीक्षण
कोरिया,05 दिसम्बर I श्रम पदाधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रावधान अनुसार 14 वर्ष से कम बालक एव ंबालिकाओं …
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