बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन करने वालों के विरूद्ध होगी कार्यवाही : कलेक्टर

बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन करने वालों के विरूद्ध होगी कार्यवाही : कलेक्टर

February 13, 2024 Off By NN Express

उत्तर बस्तर कांकेर। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बिना अनुमति के अनधिकृत रूप से संचालन करने वालों के विरुद्ध कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए। साथ ही उनके अनुभाग में स्थित शासकीय अस्पतालों का सतत् निरीक्षण करने और वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने प्रकरणवार समीक्षा कर समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निबटारा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

आज सुबह 10 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है, ऐसे में परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सके। इसके लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन निर्धारित समयानुसार ही किया जाए। उन्होंने जिले में आयोजित होने वाले समाधान शिविरों की समीक्षा करते हुए बताया कि पूर्व में शासन की 12 योजनाओं के तहत आवेदन लिए जा रहे थे, अब शासन के निर्देशानुसार 32 योजनाओं से संबंधित आवेदन आम जनता से प्राप्त किए जा रहे हैं। अतः सभी संबंधित विभाग के अधिकारी शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर आम जनता की मांगों और समस्याओं का निराकरण करने समुचित कार्यवाही करें। 

नगर पालिका कांकेर क्षेत्रांतर्गत नवीन कम्यूनिटी हॉल में रविवार 11 फरवरी को आयोजित समाधान शिविर में कतिपय विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने आगामी शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया।

एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश : 

महतारी वंदन योजना के तहत् पंजीयन की धीमी गति पर असंतोष जाहिर करते हुए कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ और सीएमओ का अमला बढ़ाकर आगामी 20 फरवरी तक लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पंजीयन पूर्ण करने के निर्देश दिए। पखांजूर के पीव्ही-96 सावनपुर में स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा एक निजी कम्प्यूटर सेंटर के संचालक को यूजर आईडी पासवर्ड देकर उसके माध्यम से फॉर्म भराए जाने और अनधिकृत तौर पर हितग्राहियों से राशि वसूले जाने के मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने उक्त संचालक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया कि हितग्राहियों की ऑनलाइन प्रविष्टि करने के लिए सिर्फ शासकीय कर्मचारी को ही अधिकृत कर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराएं।

बैठक में कलेक्टर ने विद्युत देयकों के विभिन्न विभागों में लंबित भुगतान की समीक्षा करते हुए कहा कि कुछ कार्यालय प्रमुखों द्वारा इसे गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा और उनके द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने फरवरी माहांत तक सारे लंबित विद्युत देयकों का भुगतान पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके अलावा कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी, निर्वाचन संबंधी पीपीईएस सॉफ्टवेयर में एंट्री सहित विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समय-सीमा में अनिवार्य रूप से निराकृत करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। बैठक में भानुप्रतापपुर डीएफओ कृष्ण जाधव एवं शशिगानंदन, अपर कलेक्टर एस. अहिरवार एवं बी.एस. उईके, जिला पंचायत सीईओ सुमित अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।