छत्तीसगढ़: शासकीय कार्यालयों के 100 मीटर परिधि कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
February 1, 2024साइलेंस जोन संबंधी पोस्टर, बैनर के माध्यम से किया जा रहा जागरूक
गरियाबंद । माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकने जारी निर्देश के परिपालन में जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय हॉस्पिटल, समस्त शासकीय अशासकीय शैक्षणिक संस्थान, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, अन्य न्यायालय तथा समस्त शासकीय कार्यालय के 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स ऑफ साइलेंस) घोषित किया गया है। शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों, वृद्धजनों, निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उक्त निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने शासकीय परिसरों के बाहर साइलेंस जोन का पोस्टर, बैनर लगाकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिये है। इसी तारतम्य में शासकीय परिसरों में कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र से संबंधित पोस्टर-बैनर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शासकीय अस्पतालों, कार्यालयों, न्यायालयों आदि में साइलेंस जोन लिखा हुआ पोस्टर लगाकर ध्वनि प्रदुषण के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करने का जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस अवधि में कोलाहल यंत्रों के उपयोग एवं ध्वनि प्रदुषण प्रावधानों के उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।