छत्तीसगढ़: अवैध निर्माण, धारण, विक्रय, परिवहन एवं सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पीने-पिलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई

छत्तीसगढ़: अवैध निर्माण, धारण, विक्रय, परिवहन एवं सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पीने-पिलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई

January 4, 2024 Off By NN Express

बालोद,04जनवरी I कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा बालोद जिला में शराब के अवैध निर्माण, धारण, विक्रय, परिवहन एवं सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पीने-पिलाने वालों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि जिले के आबकारी वृत्त बालोद, गुरूर, दल्लीराजहरा, डौण्डीलोहारा एवं गुण्डरदेही में शराब के अवैध निर्माण, धारण, विक्रय, परिवहन एवं अवैध रूप से मदिरापान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करने वालों के विरूद्ध भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है उन्होंने बताया कि जिले में 01 अप्रैल 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक जिले में कुल 1209 जगहों में छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 546 प्रकरण दर्ज कर कुल 1000.7 लीटर मदिरा एवं 12 वाहन जप्त की गई है। जिसमें सार्वजनिक स्थलों में मदिरापान के 208 प्रकरण, गुमटी, होटल, ढाबों में अवैध रूप से मदिरा पिलाने के 192 प्रकरण, मदिरा कोचियों के विरुद्ध कार्रवाई के 136 प्रकरण तथा जेल दाखिल के 16 प्रकरण शामिल है।