छत्तीसगढ़: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ…
December 6, 2023बेमेतरा,06 दिसम्बर । कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर ‘‘फसल बीमा सप्ताह’’ में 6 दिसम्बर को छठवें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल बीमा सप्ताह के तहत तीन प्रचार वाहन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन रथ ज़िले के कम बीमा आवरण वाले क्षेत्रों में रबी फसल नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में फसल बीमा कराओं सुरक्षा कवच पाओ का प्रचार कर किसानों को फसल बीमा के लिए जागरूक करेंगे। कलेक्टर ने फसल बीमा में सेल्फ़ी खिचवाई।
कलेक्टर ने कहा कि जिले के पात्र किसानों ने अब तक मौसमी रवि वर्ष 2023-24 हेतु अधिसूचित फसलें चना, अलसी, गेहूं,-सिंचित, गेहूं-सिंचित,गेहूं-असिंचित, राई-सरसों का फसल बीमा नहीं कराया है, वे किसान 31 दिसंबर 2023 तक बीमा करा सकते है। साथ ही जिला स्तर पर रबी 2023-24 में अधिक से अधिक अऋणी कृषकों को बीमा आवरण में लाने हेतु प्रचार-प्रसार के कार्यक्रम प्रारंभ किये गये है। अधिक जानकारी के लिए समस्त कृषक बन्धु बीमा कंपनी बजाज आलियांज कंपनी लिमि. के टोल फ्री नम्बर 18002095959 पर सम्पर्क कर सकते है।
इस अवसर पर फसल बीमा सप्ताह कार्यक्रम अंतर्गत बीमा रथ को रवाना करने के कार्यक्रम के दौरान उप संचालक कृषि मोरध्वज डड़सेना, वरिष्ठ कृषि अधिकारी सी.एस बंछोर, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के नोडल अधिकारी चिंताराम रावटे, सहायक नोडल अधिकारी अरविंद वर्मा, जिला जनसंपर्क अधिकारी शशिरत्न पाराशर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।
उप संचालक कृषि मोरध्वज डड़सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी वर्ष 2023-24 हेतु फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 तय की गयी है। इसके तहत गेहूं फसल हेतु 525 रुपये प्रति हेक्टेयर, चना फसल हेतु 585 रुपये प्रति हेक्टेयर, अलसी फसल हेतु 240 रुपये प्रति हेक्टेयर एवं राई-सरसों फसल हेतु 345 रुपये प्रति हेक्टेयर कृषक देय बीमा प्रीमियम राशि तय की गई है। ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा, उन्हें केवल घोषणा एवं बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि अऋणी कृषकों को बैंक, सहकारी समिति एवं लोक सेवा केन्द्र में बीमा प्रस्ताव फार्म नवीनतम आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व साक्ष्य (बी-1 पंचसाला), किरायेदार, साझेदार कृषक का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र प्रदाय कर 31 दिसंबर 2023 तक बीमा करा सकते है। अधिक जानकारी हेतु अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी से संपर्क करें। मालूम हो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का लक्ष्य फसल क्षेत्र में टिकाऊ उत्पादन का समर्थन तो करता ही है, बल्कि अप्रत्याशित घटनाओं, विपदाओं से उत्पन्न फसल क्षति/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान भी करता है। खेती-किसानी में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करता है।
फसल बीमा कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करता है जो खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र के विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के साथ-साथ किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाने में भी योगदान देता है। अधिसूचित फसल मौसम के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि संचालन ऋण (फसल ऋण) स्वीकृत किए गए सभी किसानों को, जिन्हें अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा। यह योजना गैर-कर्जदार किसानों के लिए वैकल्पिक है। बीमा कवरेज कड़ाई से बीमा राशि/हेक्टेयर के बराबर होगा, जैसा कि सरकार ने परिभाषित किया गया है। अधिसूचना या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर अधिसूचित फसल के लिए बोए गए क्षेत्र से गुणा किया जाता है।