धोखाधड़ी करने वाले 02 आरोपियों को सारागांव पुलिस ने दबोचा
October 11, 2022जमीन का मुआवजा दिलाने के नाम पर आरोपियों द्वारा 25 लाख रूपये की गई थी धोखाधड़ी
आरोपियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 49 निर्माण के दौरान मुआवजे के नाम से धोखाधड़ी किया गया
जांजगीर, 11 अक्टूबर । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी नटवर लाल अग्रवाल उम्र 64 वर्ष निवासी बाराद्वार जिला सक्ती द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया कि वर्ष 2017-2018 में एन.एच. 49 निर्माण के समय प्रार्थी के जमीन में से 2.52 एकड जमीन जिसमें से 45 डिसमिल डायवर्टेड जमीन थी जिसका अधिक मुआवजा दिलाने के नाम से लाल चंद देवागन निवासी चाम्पा एवं अमरनाथ खाण्डे निवासी नवापारा थाना उरगा जिला कोरबा द्वारा दिनांक 14.10.17 को 25 लाख रूपये लिया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त रकम की मांग करने पर आरोपियों द्वारा टाल मटोल कर उक्त रकम को प्रार्थी को वापस नहीं किये और न ही मुआवजा दिलवाये है।
जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 159/2022 धारा 420,34 भादवि पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी लालचंद देवांगन उम्र 34 वर्ष निवासी वार्ड क्रंमांक 08 देवागन मोहल्ला चाम्पा एवं अमरनाथ खाण्डे उम्र 33 वर्ष निवासी नवापारा थाना उरगा जिला कोरबा को दिनांक 11.10.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में उप निरी. सुरेश ध्रुव, सउनि श्याम राठौर, प्रधान आर. मथुरा प्रसाद केशी, प्रधान आर. सहेत्तर पाटले आर. रामकुमार कंवर, आर. कैलाश चंद्रा एवं म. आर. हेमलता राठौर का सराहनीय योगदान रहा।