रायगढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा ओवरलोड वाहन चलाते पकड़े गए वाहन के चालक और वाहन मालिक पर ₹30500-₹30500 का जुर्माना किया गया है ।
जानकारी के मुताबिक 8 जुलाई को जिंदल बेरियर रोड पर यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की जांच दौरान ट्रक क्रमांक सीजी 11 AL-3168 में क्षमता से अधिक भार लोडकर परिवहन करते पाये जाने की संभावना पर वाहन का तौल कराया गया, संबंधित वाहन में 18.780 टन माल लोड था जबकि वाहन की लोडिंग क्षमता 12.990 टन थी वाहन में 05.790 टन अधिक भार लोड होना पाये जाने से यातायात पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 113/194 MV Act के तहत *वाहन के चालक- समय लाल साहू पिता गणेश राम साहू उम्र 4 वर्ष निवासी कडारी थाना बाराद्वार जिला सक्ती एवं वाहन मालिक सौरभ अग्रवाल पिता बिसाहू राम अग्रवाल निवासी नया बाराद्वार जिला सक्ती* के विरुद्ध सीजीएम न्यायालय रायगढ़ में इस्तगासा पेश किया गया था ।
माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा वाहन चालक और वाहन मालिक के कृत्य पर धारा 113/194 मोटरयान अधिनियम का दोषी पाते हुये दोनों पर *पृथक-पृथक* ₹30,500 के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।