PAN को Aadhar से लिंक करना क्यों इतना जरूरी? यहां मिलेगा आपके सभी सवालों का जवाब

PAN को Aadhar से लिंक करना क्यों इतना जरूरी? यहां मिलेगा आपके सभी सवालों का जवाब

June 23, 2023 Off By NN Express

सरकार वर्षों से Aadhar को PAN से लिंक कराने के लिए कह रही है। इसको लेकर अब तक कई डेडलाइन भी निर्धारित की जा चुकी हैं और समय-समय पर उन्हे आगे भी बढ़ाया गया है। इतना सब होने के बावजूद भी अभी भारी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्होने ये छोटा सा काम नहीं किया है। मौजूदा समय में आधार को पैन से लिंक कराने पर 1000 रुपये भी भरने पड़ रहे हैं, जबकि पहले ये काम बिना किसी शुल्क के किया जा सकता था।

अगर आपने अभी तक अपने Aadhar को PAN से नहीं लिंक कराया है तो 30 जून तक आपके लिए मौका है। आप 1000 रुपये की पेनाल्टी भरके ये काम कर सकते हैं। वहीं अगर इस डेडलाइन तक आपने इस कार को नहीं किया तो आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।

अपने इस लेख हम यही जानेंगें कि Aadhar को PAN से लिंक कराना कितना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। आइए इससे जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाबों के बारे में जान लेते हैं।

PAN को Aadhar से लिंक करना कितना जरूरी?

भारत में आपके पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने कर चोरी रोकने और अनुपालन में सुधार के अपने प्रयासों के तहत व्यक्तियों के लिए अपने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य किया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं भविष्य में आपकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं।

किसे कराना होगा ये काम?

आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार, वे सभी लोग जिन्हें 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है और जो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, उन्हे निर्धारित फॉर्म और तरीके से अपना आधार नंबर सूचित करना होगा। दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित तिथि (बिना शुल्क भुगतान के 31 मार्च, 2022 और निर्धारित शुल्क भुगतान के साथ 30 जून, 2023) से पहले अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा।

फीस और लास्ट डेट क्या है?

इसके लिए निर्धारित शुल्क 30 जून, 2022 तक 500 रुपये था, लेकिन 1 जुलाई, 2022 से 30 जून 2023 तक के लिए ये 1000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 तक है। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 30 मार्च, 2023 को इसके विस्तार की घोषणा की थी।

किसे नहीं है इसकी जरूरत?

मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर राज्यों में रहने वाले लोगों को PAN को  Aadhar से लिंक करने में छूट दी गई है। वहीं, देश में 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले व्यक्ति और अनिवासी के लिए से अनिवार्य नहीं है।

नहीं लिंक किया तो क्या होगा?

अगर आप 30 जून 2023 तक PAN को Aadhar से लिंक नहीं करते हैं तो ऐसे में आपके पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और फिर आपको नीचे दी गई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे पैन के बदले कोई रिफंड नहीं किया जाएगा और आप निष्क्रिय पैन का उपयोग करके रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।

PAN को Aadhar से कैसे लिंक करें?

पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों उपयोगकर्ता अपने आधार और पैन को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्री लॉग इन और पोस्ट लॉग इन दोनों मोड में लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आप आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।

वहीं आप निम्नलिखित प्रारूप में 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजकर भी अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं- यूआईडीपीएएन <स्पेस> <12-अंकीय आधार संख्या> <स्पेस> <10-अंकीय पैन नंबर>। इसके अलावा आप नजदीकी पैन सेवा केंद्र या आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपने पैन को आधार से ऑफलाइन भी लिंक करा सकते हैं।