नाबालिग लडकी से बलात्कार करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
June 2, 2023कोण्डागांव, 02 जून I प्रार्थी थाना कोण्डागांव ने थाना उपस्थित आकर 29/05/2023 को रिपोर्ट दर्ज कराया इसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 25.05.2023 के दिन 12.00 बजे अपने सहेलियों के साथ कोण्डागांव काम करने जा रही हूं कहकर धर से निकली थी जो शाम तक वापस नही आने से आसपास तलाश किए। प्रार्थी के पुत्री को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर ले जाने की अंाशका होने पर थााना कोण्डागाव में अपराध क्रमांक 179/2023 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
जिला कोण्डागांव में पुलिस अधीक्षक वाय0 अक्षय कुमार, भा0पु0से0 के आदेश में अति0 पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते, निर्देशन में आपरेशन मुस्कान के तहत गुम बालक/बालिका को पतासाजी की जा रही है। कोण्डागांव क्षेत्र में एसडीओपी निमितेश सिंह पर्यवेक्षण में थाना कोण्डागांव में गुम बालक/बालिका की पतासाजी की जा रही थी। पता तलाश के दौरान अपहृत बालिका को ग्राम बनियागांव बस स्टैण्ड में देखने की सुचना मिलने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो को से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपहृता बालिका को आरोपी इसपर उर्फ ईश्वर कोर्राम उम्र 20 वर्ष निवासी बडे बंजोडा थाना व जिला कोण्डागांव छ0ग0 के कब्जे से बस स्टैण्ड बनियागांव से बरामद कर दस्तायाब किया गया।
अपहृत बालिका से पूछताछ बताई की इसपर उर्फ ईश्वर कोर्राम पिता सुदरू कोर्राम उम्र 20 वर्ष जाति मुरिया निवासी बडे बंजोडा थाना कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के द्वारा 25.05.2023 को मुझे शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले जाकर ग्राम ग्राम छोटूपाल तेलांगना ले जाकर मुझे नाबालिक जानते हुए लगातार शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया है। विवेचना में आरोपी का कृत्य धारा 363 366, 376(2) (ढ), 376(3), भा0द0वि0 06 पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से प्रकरण मे उपरोक्त धारा जोडी गई है।
आरोपी इसपर उर्फ ईश्वर कोर्राम पिता सुदरू कोर्राम उम्र 20 वर्ष जाति मुरिया निवासी बडे बंजोडा थाना कोण्डागांव जिला कोण्डागांव छ0ग0 के विरूध्द अपराध सबूत पाये जाने गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही निरीक्षक प्रहलाद यादव, स0उ0नि0 अनिता मेश्राम प्रआर अशोक कुमार, नरेन्द्र देहारी, योगेश साहू का विशेष योगदान रहा।