जामुल पुलिस द्वारा जामुल क्षेत्र में हुई लूट की घटना में की सफलता हासिल
September 30, 2022नाम आरोपीगण -01 नीरज रंगारी पिता शंकर रंगारी उम्र 20 साल साकिन केम्प 01 पावर हाऊस
भिलाई 18 नं. रोड संग्राम चौक थाना वैशाली नगर जिला दुर्ग,30 सितम्बर
- एक अन्य अपचारी बालक
जस मशरुका - एक मोबाईल iPhone एप्पल कंपनी का कीमती करीबन 40,000 रूपये
- एक वाहन मो.सा. हीरो होण्डा स्प्लेण्डर बिना नंबर का कीमती करीबन
30,,000 रूपये
थाना जामुल क्षेत्रांतर्गत प्रार्थीया नवप्रीत कौर उग्र 37 साल हाऊसिंग बोर्ड की जो अपनी
जेठानी कमलजीत सैनी के साथ हाऊसिंग बोर्ड नागसेन स्कूल के सामने घुमर कपड़े की दुकान जा रही थी कि
करीबन शाम 05.40 बजें KGN आटो रिपेयर शाप के सामने, नागसेन स्कूल जाने वाले रास्तें पहुंचे थे कि पीछे
से 01 मो.सा. हीरो होण्डा स्प्लेण्डर में 02 अज्ञात व्यक्ति आये और प्रार्थीया/पीड़िता के दाहिने हाथ में रखे पर्स
जिसमें iPhone कंपनी का मोबाईल जिसमें Airtel कंपनी का सीम नबंर 83494-23777 एवं नगदी 5,000
रूपयें था जिसें छीन कर भाग गये। प्रार्थीया कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 365/2022 धारा 392 भादवि
कायम कर विवेचना में लिया गया। लूट की गंभीरता को देखते हुए श्री डॉ अभिषेक पल्लव पुलिस अधीक्षक
जिला-दुर्ग एवं श्री संजय कुमार ध्रुव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर जिला-दुर्ग के द्वारा चोरी गये मशरूका एवं
अज्ञात आरोपियों को पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री कौशलेन्द्र देव पटेल, नगर पुलिस
अधीक्षक छावनी के निर्देशन पर थाना प्रभारी जामुल के निर्देशानुसार क्षेत्र में उक्त घटना को कारित करने वाले
आरोपियों एवं घटना में प्रयुक्त वाहन मो. सा. की पता तलाश किया गया। अधिकारियो एवं कर्मचारियों के द्वारा
घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीव्ही फुटेज को खगाला गया, सीसीटीव्ही फुटेज में संदेहियों को पहचान
कराकर सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपियों की पता तलाश कर क्षेत्र में घेराबंदी कर संदेहियो को
पकड़ा गया जो आरोपी नीरज रंगारी उम्र 20 साल एवं एक अन्य अपचारी बालक को कब्जे में लेकर पूछताछ
कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया, जो अपचारी आलक मो.सा. हीरो होण्डा स्प्लेण्डर को 10-11 दिन पूर्व सेक्टर
02 क्षेत्र से चोरी कर अपने पास रखा था जो दिनांक घटनाको थाना जामुल क्षेत्र में लूट करना स्वीकार किये ।
प्रकरण में चोरी गये मशरूका को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी एवं अपचारी बालक द्वारा अपराध
का घटित करना पाये जाने से आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर
रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया।